राजस्थान हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर (अंग्रेज़ी) के पद पर भर्ती प्रक्रिया में चुने गए उम्मीदवारों के अंतिम नतीजों की घोषणा पर रोक लगाई।

जस्टिस गणेश राम मीना की बेंच एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि असिस्टेंट प्रोफेसर (अंग्रेज़ी) पद के लिए हुई लिखित परीक्षा की मॉडल 'आंसर की' (जो 31.12.2025 को जारी की गई) पर उठाई गई आपत्तियों पर विचार किए बिना ही राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि दिसंबर 2025 में राज्य ने भर्ती प्रक्रिया की लिखित परीक्षा के लिए एक मॉडल 'आंसर की' जारी की थी, जिस पर आपत्तियां दर्ज कराई गईं।

हालांकि, 05.01.2026 को दर्ज कराई गई आपत्तियों पर विचार किए बिना ही अंतिम 'आंसर की' जारी कर दी गई और राज्य ने उम्मीदवारों के इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू की।

तर्कों को सुनने और मामले में नोटिस जारी करने के बाद कोर्ट ने कहा कि राज्य चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है, लेकिन चुने गए उम्मीदवारों के अंतिम नतीजे घोषित नहीं किए जाएंगे।

कोर्ट ने कहा,

"इस बीच प्रतिवादी चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन चुने गए उम्मीदवारों के अंतिम नतीजे घोषित नहीं करेंगे।"

Case Title : Sanjay Ashiya v State of Rajasthan

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