'निलंबन मामलों में न्यायिक समीक्षा की सीमित शक्ति': राजस्थान हाईकोर्ट ने कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप में निलंबित सरकारी कर्मचारी की याचिका खारिज की

Update: 2024-12-28 07:21 GMT

राजस्‍थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने विभागीय जांच के मद्देनजर एक सरकारी कर्मचारी को निलंबित करने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए निलंबन के मामलों में हस्तक्षेप का दायरा बहुत सीमित है।

जस्टिस अनूप कुमार ढांड ने अपने आदेश में कहा,

"निलंबन के मामलों में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय में निहित न्यायिक समीक्षा की असाधारण शक्ति का प्रयोग बहुत सीमित है। विचार का दायरा कर्मचारी को निलंबित करने वाले प्राधिकारी की क्षमता की जांच करने तक सीमित है...निलंबन के मामलों में, प्रत्येक मामले की जांच दिए गए मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में की जानी चाहिए।"

इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने कुछ सिद्धांत निकाले, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

-किसी कर्मचारी को निलंबित करना कोई प्रशासनिक, नियमित या स्वचालित आदेश नहीं था जिसे हल्के में पारित किया जा सके। बल्कि, अपराध की गंभीरता पर विचार किया जाना चाहिए।

-निलंबन जांच के अंतिम परिणाम तक पहुंचने में सहायक होना चाहिए।

-निलंबन की शक्ति का प्रयोग बिना किसी उचित आधार के मनमाने तरीके से नहीं किया जाना चाहिए, तथा इसका प्रयोग -केवल तभी किया जाना चाहिए जब प्रथम दृष्टया अपराध का मजबूत मामला हो।

-निलंबन का उद्देश्य जांच/जांच की कार्यवाही को बिना किसी बाधा के पूरा करना था।

-सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक तथ्यों पर विचार किया जाना चाहिए, साथ ही इस तथ्य पर भी विचार किया जाना चाहिए कि यदि अपराधी को निलंबित नहीं किया गया तो जनहित को किस हद तक नुकसान पहुंचेगा।

याचिकाकर्ता का मामला यह था कि महाप्रबंधक (विपणन) (सहकारिता भर्ती बोर्ड) के पद पर उनकी नियुक्ति को पहले एक रिट याचिका में चुनौती दी गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्हें फर्जी अनुभव पत्र के आधार पर नियुक्ति मिली है। आरोपों के जवाब में राज्य ने याचिकाकर्ता के पक्ष में जवाब पेश किया था। यह तर्क दिया गया कि एक बार राज्य द्वारा अनुकूल उत्तर प्रस्तुत किए जाने के बाद, वे बिना किसी प्रासंगिकता के प्रारंभिक जांच करके और याचिकाकर्ता को निलंबित करके यू-टर्न नहीं ले सकते थे क्योंकि याचिकाकर्ता विभागीय जांच या किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं कर रहा था।

इसके विपरीत, राज्य द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि 10 उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई थी और याचिकाकर्ता का नाम, हालांकि शुरू में अनुशंसित नहीं था, बाद में नोट-शीट में सुधार द्रव का उपयोग करके जोड़ा गया था। यह तर्क दिया गया कि राज्य की ओर से गलत उत्तर दिया गया था, लेकिन जब इस गलती का एहसास हुआ, तो एक प्रारंभिक जांच की गई जिसमें याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप साबित हुए। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए, जांच के निष्कर्ष तक याचिकाकर्ता को निलंबित रखने का निर्णय लिया गया।

दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने कहा कि लोक सेवक के कर्तव्य और अनुशासन सेवा नियमों और विनियमों द्वारा शासित होते हैं, तथा किसी कर्मचारी को निलंबित करने की शक्ति कदाचार के आरोप पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की शक्ति से आती है।

न्यायालय ने कहा, “निलंबन के मामलों में, दो प्रतिस्पर्धी हित होते हैं। एक तरफ नियोक्ता की सार्वजनिक सेवा के पारदर्शी संचालन को सुनिश्चित करने और अनुशासन लागू करने की उत्सुकता है। इसलिए, जब कोई कदाचार उसके संज्ञान में आता है, तो वह अनुशासनात्मक कार्रवाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। जब आरोप गंभीर हों/ अवज्ञा स्पष्ट हो, तो ऐसे कर्मचारी को निलंबित करना भी जनहित में है। दूसरी तरफ कर्मचारी की चिंता है। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि यद्यपि निलंबन से रोजगार नहीं छिनता है और यह अपने आप में कोई सजा नहीं है, लेकिन इसका कर्मचारी और उसके परिवार पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है और कलंक लगता है…”

अदालत ने कहा कि निम्नलिखित के आधार पर इस तरह के निलंबन की वैधता की जांच करना आवश्यक है,

-क्या निलंबन अनुशासन लागू करने के लिए किया गया था या अन्य कर्मचारियों को यह बताने के लिए कि कर्तव्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती या यह सुनिश्चित करने के लिए कि कर्मचारी जांच के सुचारू संचालन में बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे।

-क्या ऐसी शक्ति का प्रयोग प्रशासनिक दिनचर्या के रूप में नहीं किया गया था, या कथित कदाचार के स्वतः परिणाम के रूप में नहीं किया गया था।

-क्या मुद्दे और कदाचार पर सही परिप्रेक्ष्य में सावधानीपूर्वक विचार किया गया था।

इस पृष्ठभूमि में, अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रारंभिक जांच के निष्कर्ष के अनुसार, याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप यह था कि उसने नियुक्ति पाने के लिए कुछ दस्तावेजों को गढ़ा था और सुधारात्मक द्रव का उपयोग करके आधिकारिक नोट-शीट में कुछ हेरफेर किए थे।

इसलिए, आरोपों की प्रकृति को देखते हुए, न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता को निलंबित करने में कोई त्रुटि नहीं थी, और तदनुसार, याचिका को खारिज कर दिया गया, जबकि फैसला सुनाया कि चूंकि निलंबन अनिश्चित काल के लिए नहीं हो सकता है, इसलिए विभागीय जांच 4 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए।

हालांकि, न्यायालय ने कहा कि उसने मामले की योग्यता पर अपनी राय व्यक्त नहीं की है।

केस टाइटल: पंकज भूतड़ा बनाम राजस्थान राज्य और अन्य

साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (राजस्थान) 420

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