गोल्ड मेडल विवाद: राजस्थान हाइकोर्ट ने NLU जोधपुर से छात्र की अंकतालिका जारी करने पर मांगी जानकारी

Update: 2026-05-30 08:52 GMT

राजस्थान हाईकोर्ट ने वर्ष 2025 के 17वें दीक्षांत समारोह में गोल्ड मेडल से वंचित किए जाने का आरोप लगाने वाले एक छात्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (NLU) जोधपुर को छात्र की अंकतालिका जारी करने के संबंध में आवश्यक निर्देश और जानकारी पूरी करने को कहा।

जस्टिस संजीत पुरोहित की पीठ ने 22 मई को मामले की सुनवाई के दौरान विश्वविद्यालय को यह निर्देश दिया। अदालत ने मामले को जुलाई 2026 के दूसरे सप्ताह के लिए सूचीबद्ध करते हुए कहा कि इस बीच विश्वविद्यालय छात्र की अंकतालिका जारी करने से संबंधित स्थिति स्पष्ट करे।

अदालत ने अपने आदेश में कहा,

"प्रतिवादियों की ओर से याचिका में संशोधन संबंधी आवेदन पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया। मामले को जुलाई 2026 के दूसरे सप्ताह में सूचीबद्ध किया जाता है। इस बीच प्रतिवादी छात्र की अंकतालिका जारी करने के संबंध में भी आवश्यक निर्देश पूरे करें।"

गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने 6 नवंबर 2025 को छात्र की याचिका पर नोटिस जारी किया।

याचिकाकर्ता छात्र का दावा है कि वह उस स्वर्ण पदक का वास्तविक हकदार था जो परंपरा के अनुसार किसी विशेष विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र को दिया जाता है। छात्र का आरोप है कि यह पदक किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया गया।

याचिका में कहा गया कि विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किए गए दीक्षांत समारोह के पुस्तिका में भी संबंधित गोल्ड मेडल प्राप्तकर्ता के रूप में उसका नाम दर्ज था। हालांकि, छात्र का कहना है कि उसे समारोह के दौरान पता चला कि पदक किसी दूसरे छात्र को प्रदान कर दिया गया।

मामले में अब विश्वविद्यालय की ओर से जवाब और अंकतालिका जारी करने से जुड़ी स्टेटस रिपोर्ट का इंतजार है। हाईकोर्ट जुलाई में अगली सुनवाई के दौरान मामले पर आगे विचार करेगा।

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