राजस्थान हाईकोर्ट ने आपराधिक न्याय प्रणाली के सुधारात्मक दृष्टिकोण पर दिया जोर, गर्भवती पत्नी की देखभाल के लिए NDPS आरोपी को 60 दिन की अंतरिम जमानत दी

Update: 2025-06-20 10:39 GMT

राजस्थान हाईकोर्ट ने NDPS (मादक पदार्थ कानून) मामले के आरोपी को नियमित जमानत देने से इनकार करते हुए उसकी गर्भवती पत्नी की देखभाल के लिए 60 दिन की अंतरिम जमानत प्रदान की। आरोपी की पत्नी कुछ ही दिनों में बच्चे को जन्म देने वाली है और परिवार में उसकी देखरेख और चिकित्सकीय सहायता के लिए कोई और मौजूद नहीं है।

जस्टिस फर्जंद अली की एकल पीठ ने कहा कि भले ही यह आधार नियमित जमानत के लिए पर्याप्त न हो लेकिन एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए वैध व्यक्तिगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अस्थायी जमानत दी जा सकती है, जिससे कानून की पवित्रता और हिरासत की प्रक्रिया भी बनी रहे।

कोर्ट की टिप्पणियां

अदालत ने माना कि NDPS Act के तहत आरोपों की गंभीरता, अपराध की गंभीर प्रकृति और अभियोजन पक्ष के पक्ष में प्राथमिक दृष्टिकोण से पर्याप्त साक्ष्य होने के कारण नियमित जमानत नहीं दी जा सकती।

हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि आपराधिक कानून की मानवतावादी व्याख्या के तहत अस्थायी जमानत कोई अपरिचित अवधारणा नहीं है। आपराधिक न्याय प्रणाली का उद्देश्य केवल दंडात्मक नहीं, बल्कि सुधारात्मक और मानवीय भी है।

सुप्रीम कोर्ट के मामलों राकेश कुमार बनाम दिल्ली राज्य और तुलसीदास बनाम महाराष्ट्र राज्य का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि यदि व्यक्तिगत पारिवारिक या मानवीय कारणों को मजबूती से सिद्ध किया जाता है तो कोर्ट सीमित अवधि की जमानत दे सकते हैं, भले ही नियमित जमानत से इनकार किया जाए।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा,

“वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता की पत्नी गर्भवती है। कुछ ही दिनों में बच्चा होने वाला है तथा परिवार में उसकी देखभाल और मेडिकल सहायता हेतु कोई अन्य सदस्य नहीं है। इसलिए याचिकाकर्ता की उपस्थिति परिवार के साथ तत्काल आवश्यक है। अतः यह न्यायालय मानता है कि एक संतुलित दृष्टिकोण जो हिरासत की वैधानिक प्रक्रिया को बनाए रखते हुए वैध व्यक्तिगत परिस्थितियों को भी समाहित करे, अपनाना आवश्यक है। आपराधिक न्याय प्रणाली का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि सुधार करना और मानवीय दृष्टिकोण अपनाना भी है।”

इस आधार पर अदालत ने याचिकाकर्ता को 60 दिनों के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया।

केस टाइटल: भवानी प्रताप सिंह बनाम राजस्थान राज्य

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