Industrial Disputes Act | रविवार और अन्य सवेतन छुट्टियों को भी कर्मचारी की निरंतर सेवा के रूप में माना जाना चाहिए: राजस्थान हाईकोर्ट

Update: 2025-03-25 08:37 GMT
Industrial Disputes Act | रविवार और अन्य सवेतन छुट्टियों को भी कर्मचारी की निरंतर सेवा के रूप में माना जाना चाहिए: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण (CIT) का आदेश खारिज कर दिया, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा के एक कर्मचारी की सेवा अवधि की गणना करते समय रविवार और अन्य सवेतन छुट्टियों को ध्यान में नहीं रखा गया।

जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (अधिनियम) की धारा 25-बी(2) के साथ-साथ अमेरिकन एक्सप्रेस इंटरनेशनल बैंकिंग कॉरपोरेशन के कर्मचारी बनाम अमेरिकन एक्सप्रेस इंटरनेशनल बैंकिंग कॉरपोरेशन के प्रबंधन (मामला) के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें यह माना गया कि कर्मचारी की निरंतर सेवा के रूप में रविवार और अन्य सवेतन छुट्टियों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

न्यायालय CIT के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें याचिकाकर्ता-कर्मचारी द्वारा दायर दावे का बयान इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि वह यह साबित करने में विफल रहा कि उसने पिछले कैलेंडर वर्ष में 240 दिनों से अधिक काम किया था।

याचिकाकर्ता का कहना था कि सेवा अवधि की गणना करते समय छुट्टियों की अवधि यानी रविवार और अन्य छुट्टियों को ध्यान में नहीं रखा गया, जो अधिनियम की धारा 25-बी(2) के साथ-साथ मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुरूप नहीं था।

दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत तर्कों से सहमत हुआ और माना कि CIT द्वारा पारित अवार्ड कानून की नजर में टिकने योग्य नहीं है।

तदनुसार, आदेश रद्द कर दिया गया और मामले को नए सिरे से निर्णय के लिए CIT को भेज दिया गया।

केस टाइटल: लाल चंद जिंदल बनाम क्षेत्रीय प्रबंधक

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