राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान शतरंज संघ, जयपुर के सदस्यों के चुनावों पर 23 सितंबर तक रोक लगाई।
यह निर्णय संघ के निवर्तमान सचिव अशोक कुमार भार्गव द्वारा दायर एक याचिका के बाद आया।
दावा किया गया कि राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम 2001 की धारा 23 के तहत संघ के अध्यक्ष के खिलाफ एक जांच लंबित है। इसलिए जहां तक चुनाव कराने का संबंध है, वहां 'निषेधात्मक आदेश' हैं।
हालांकि, भार्गव का दावा है कि इस आदेश के बावजूद, बीकानेर में चुनाव कराने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशन किया गया। उन्होंने एक अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया। हालांकि, उस पर विचार नहीं किया गया और चुनाव प्रक्रिया जारी रही।
इस प्रकार, जस्टिस समीर जैन की पीठ ने अध्यक्ष को नोटिस जारी किया और इस बीच 6 सितंबर को होने वाले चुनावों पर रोक लगा दी।
मामला 23 सितंबर को सूचीबद्ध किया गया।
Title: Ashok Kumar Bhargava v Mahaveer Ranka