पार्टियों के बीच सामान्य झगड़ा हत्या के मकसद का सबूत नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट ने हत्या के आरोपी को जमानत दी

Update: 2024-08-27 06:21 GMT

राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि आरोपी और मृतक के बीच किसी तरह के झगड़े को आरोपी द्वारा मृतक की हत्या करने के मकसद के सबूत के तौर पर नहीं लिया जा सकता। इस प्रकार, कोर्ट ने 2021 से जेल में बंद एक हत्या के आरोपी को केवल अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर जमानत दे दी।

अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ तीन मुख्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य पेश किए, जिनमें से एक मुख्य तर्क यह था कि पक्षों के बीच शत्रुतापूर्ण संबंध थे।

जस्टिस फरजंद अली की पीठ ने इस बात पर प्रकाश डाला,

"केवल किसी सामान्य झगड़े को मृतक की हत्या के उद्देश्य के साक्ष्य के रूप में नहीं लिया जा सकता। कथित अपराध में याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी के पीछे गंभीर संदेह एक कारण प्रतीत होता है। हालांकि, यह लगभग तय है कि संदेह चाहे वह कितना भी गंभीर क्यों न हो कानूनी सबूत का विकल्प या विकल्प नहीं हो सकता।"

अभियोजन पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि आरोपी के पास से खून से सना कपड़ा बरामद किया गया। हालांकि, न्यायालय ने कहा कि क्योंकि आरोपी दुर्घटना का शिकार हुआ। इसलिए आरोपी के पास से बरामद खून से सना कपड़ा सबूत के तौर पर बेकार हो गया, क्योंकि इस बात की संभावना थी कि कपड़े पर लगा खून आरोपी का ही हो। खासकर तब जब उस खून के संबंध में कोई FSL रिपोर्ट नहीं थी।

इस विश्लेषण के अनुसार न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष का पूरा मामला बिना किसी कानूनी रूप से स्वीकार्य साक्ष्य के केवल अनुमानों पर आधारित था।

“कथित अपराध में याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी के पीछे गंभीर संदेह कारण प्रतीत होता है। हालांकि यह अच्छी तरह से स्थापित है कि संदेह हालांकि यह गंभीर हो सकता है, विकल्प या कानूनी सबूत नहीं हो सकता। एआईआर 2002 एससी 3206 में रिपोर्ट किए गए आशीष बाथम बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्णय पर भरोसा किया जा सकता है। केवल किसी सामान्य प्रकार के झगड़े को मृतक की हत्या के मकसद के सबूत के रूप में नहीं लिया जा सकता।”

यह रेखांकित करते हुए कि आरोपी 2021 से जेल में था और मुकदमे के निष्कर्ष पर पहुंचने में लंबा समय लगने की उच्च संभावना है, अदालत ने जमानत याचिका को मंजूरी दे दी।

केस टाइटल- दुदाराम बनाम राजस्थान राज्य

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