पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नगर निगम चुनावों में नामांकन पत्र दाखिल करने की वीडियोग्राफी के निर्देश दिए
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुवार (12 दिसंबर) को पंजाब राज्य चुनाव आयोग को 21 दिसंबर को होने वाले आगामी पंजाब नगर निगम चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करने की वीडियोग्राफी करने का निर्देश दिया।
जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस कीर्ति सिंह की खंडपीठ ने अपने आदेश में राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया,
"जब भी संबंधित नगर निगम में नगर निगम चुनाव आयोजित किए जाएं तो संबंधित प्रतिवादी यह सुनिश्चित करेंगे कि नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी से लेकर नामांकन वापस लेने तक संबंधित राज्य चुनाव आयोग, पंजाब द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जाए।"
न्यायालय ने पंजाब सरकार के मुख्य सचिव को यह आदेश संबंधित सभी रिटर्निंग अधिकारियों को प्रसारित करने का निर्देश दिया और याचिका का निपटारा कर दिया।
पंजाब नगर निगम चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिका में नगर निगम चुनाव में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया पूरी होने तक पूरी नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करने के निर्देश देने की मांग की गई।
आरोप है कि याचिकाकर्ताओं ने उचित अनुपालन के बाद नामांकन पत्र भरने का प्रयास किया, लेकिन पंजाब में सत्तारूढ़ आप सरकार के कार्यकर्ता और नेता, पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर याचिकाकर्ताओं और पटियाला जिले के अन्य उम्मीदवारों को नामांकन पत्र भरने की अनुमति नहीं दे रहे हैं और उन्हें परेशान कर रहे हैं।
42 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में चुनाव होने हैं। कुछ नगर पालिकाओं में पिछले चार वर्षों से चुनाव नहीं हुए।
14 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने पंजाब के राज्य चुनाव आयोग और पंजाब सरकार को बिना नए परिसीमन की प्रक्रिया किए 15 दिनों के भीतर नगर निगम चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक रिट जारी की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने 11 नवंबर को चुनाव प्रक्रिया शुरू करने के लिए 2 सप्ताह का और समय दिया।
3 दिसंबर को अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पंजाब चुनाव आयुक्त को राज्य में नगर निगम चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए 15 दिनों का और समय दिया।
केस टाइटल: विजय कुमार और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य