पीएमएलए | ईसीआईआर ईडी का आंतरिक प्रशासनिक दस्तावेज, हाईकोर्ट इसे सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दी गई अंतर्निहित शक्ति के जरिए रद्द नहीं कर सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

Update: 2024-04-15 12:19 GMT

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दर्ज प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) को ‌हाईकोर्ट धारा 482 सीआरपीसी के तहत अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करके रद्द नहीं कर सकता है।

ज‌स्टिस मंजरी नेहरू कौल ने कहा,

"...ईसीआईआर ईडी का एक आंतरिक प्रशासनिक दस्तावेज है। नतीजतन, इस न्यायालय की सुविचारित राय में, चूंकि ईसीआईआर आपराधिक अभियोजन और कार्यवाही के चरण से पहले होता है, इसलिए यह सीआरपीसी की धारा 482 के तहत इस न्यायालय को प्रदत्त अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र के दायरे से बाहर होता है। इसलिए, सीआरपीसी की धारा 482 के तहत ईसीआईआर को रद्द करने की याचिकाकर्ता की प्रार्थना पर विचार नहीं किया जा सकता है।"

न्यायालय विजय मदनलाल चौधरी और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य [2022 लाइवलॉ (एससी) 633 और पार्वती कोल्लूर और अन्य बनाम प्रवर्तन निदेशालय द्वारा राज्य, [2022 लाइवलॉ (एससी) 688], मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए फैसले के मद्देनजर कथित तौर पर अवैध होने और कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के लिए ईसीआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था, क्योंकि विधेय अपराध में याचिकाकर्ता को पहले ही डिसचार्ज किया जा चुका था।

प्रस्तुतियां सुनने के बाद, न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया, "क्या सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपने अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए ईसीआईआर को रद्द किया जा सकता है।"

विजय मदनलाल चौधरी के मामले पर भरोसा किया गया था, जिसमें यह माना गया था कि, "...यह देखने के लिए पर्याप्त है कि ईसीआईआर को एक एफआईआर के बराबर नहीं रखा जा सकता है, जिसे अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाना चाहिए और 1973 संहिता के प्रावधानों के अनुसार आरोपी को प्रदान किया जाना चाहिए। ईसीआईआर की एक प्रति का खुलासा करना, यदि अनिवार्य कर दिया गया तो संपत्ति (अपराध की आय) की कुर्की को विफल करने सहित 2002 अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य को विफल कर सकता है।"

कोर्ट ने कहा कि एफआईआर के विपरीत, ईसीआईआर सीआरपीसी के तहत पंजीकृत नहीं है। एफआईआर सीआरपीसी की धारा 154 के तहत अनिवार्य रूप से पंजीकृत किया जाता है। यह भी नोट किया गया कि किसी आरोपी को ईसीआईआर की एक प्रति प्रदान करने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है।

इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया कि ईसीआईआर ईडी के अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया एक प्रशासनिक दस्तावेज है और सीआरपीसी की धारा 482 द्वारा इस न्यायालय को प्रदत्त अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र के दायरे से बाहर है।

यह कहते हुए कि चूंकि ईसीआईआर सीआरपीसी के तहत एक वैधानिक दस्तावेज नहीं है और इस प्रकार, इसे किसी भी आपराधिक कार्यवाही की शुरुआत के बराबर नहीं माना जा सकता है, कोर्ट ने कहा कि अंतर्निहित शक्ति के तहत इसे रद्द करना सीआरपीसी की धारा 482 के तहत न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर होगा।

उपरोक्त के आलोक में याचिका खारिज कर दी गई।

केस साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (पीएच) 110


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