गायों के 'अवैध परिवहन' को रोकने के लिए निजी व्यक्ति नाकाबंदी नहीं कर सकताः हरियाणा पुलिस ने जारी कि निर्देश, हाईकोर्ट को दी जानकारी
हरियाणा पुलिस ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को बताया है कि उन्होंने राज्य की पुलिस इकाइयों के प्रमुखों को निर्देश जारी किए हैं कि वे इस बात का प्रचार करें कि गायों के कथित अवैध परिवहन के संबंध में कानून के तहत निजी व्यक्तियों द्वारा नाकाबंदी की अनुमति नहीं है और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसी अवैध गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए।
हरियाणा पुलिस ने आगे निर्देश दिया है कि "निजी व्यक्तियों द्वारा नाकाबंदी या किसी अन्य अवैध गतिविधि पर सख्ती से अंकुश लगाया जाना चाहिए" क्योंकि कानून के तहत इसकी अनुमति नहीं है।
इस पर ध्यान देते हुए जस्टिस कुलदीप तिवारी की एकल पीठ ने अपनी संतुष्टि दर्ज करते हुए कहा कि हरियाणा के पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी किए गए निर्देश का हरियाणा राज्य के भीतर सभी पुलिस अधिकारियों द्वारा सावधानीपूर्वक पालन किया जाएगा।
यह घटनाक्रम कथित गायों के वध और परिवहन से संबंधित मामले में अग्रिम जमानत पर सुनवाई के दौरान हुआ। हरियाणा के पलवल में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11, हरियाणा गौवंश संरक्षण एवं गौसंवर्धन अधिनियम, 2015 की धारा 13(2) तथा भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।
याचिकाकर्ता नफीस अहमद खान के वकील ने तर्क दिया कि विनोद नामक व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसने न केवल नाकाबंदी/बैरिकेडिंग की थी तथा जांच की थी, बल्कि कुछ ऐसे लोगों को गिरफ्तार भी किया था, जिन पर वध के उद्देश्य से गायों के परिवहन में शामिल होने का आरोप है।
उन्होंने आगे कहा कि पूरी तस्वीर में पुलिस कहीं नजर नहीं आती, बल्कि पूरी कवायद विनोद द्वारा की गई, जो खुद को गौरक्षक समूह का सदस्य होने का दावा करता है।
जुलाई में दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने राज्य के वकील को गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त के हलफनामे पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि कैसे और किस हैसियत से किसी निजी व्यक्ति को अपने स्तर पर नाकाबंदी/बैरिकेडिंग करने और फिर वध के लिए गायों को ले जाने के आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार करने की अनुमति दी जा सकती है। न्यायालय के निर्देश का दो मौकों पर पालन नहीं किया गया और राज्य पर 5,000 रुपये का बोझ डाला गया। आखिरकार 23 अक्टूबर को संजय कुमार, आईपीएस, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था के हलफनामे के माध्यम से जवाब दाखिल किया गया। जवाब में कहा गया कि कानून के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो किसी निजी व्यक्ति को सार्वजनिक सड़कों पर बैरिकेड लगाने के लिए अधिकृत कर सके। हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 73 पुलिस अधिकारियों को सार्वजनिक स्थान आरक्षित करने तथा अवरोधक लगाने के लिए अधिकृत करती है तथा सामान्य निर्देश भी जारी किए गए।
इस बीच, 24 अक्टूबर को अधिकारियों द्वारा 'गाय के अवैध परिवहन को पकड़ने के दौरान एक निजी व्यक्ति की अवैध गतिविधियों' के संबंध में जारी निर्देशों में कहा गया है, "यह सूचित किया जाता है कि यह संज्ञान में आया है कि निजी व्यक्ति गौवंश के अवैध परिवहन के बारे में विभिन्न माध्यमों/स्रोतों के माध्यम से जानकारी एकत्र कर रहे हैं तथा जानकारी प्राप्त करने के बाद वे कथित तौर पर पुलिस को सूचित करने के बजाय सड़कों पर नाकाबंदी, वाहनों की जांच तथा संदिग्ध वाहनों का पीछा भी कर रहे हैं। गौवंश के परिवहनकर्ताओं को पकड़कर उन्हें तुरंत पुलिस अधिकारियों को सौंपने के बजाय बिना किसी औचित्य के हिरासत में रखने के भी कुछ मामले सामने आए हैं।"
निर्देशों में आम जनता को जागरूक करने का आह्वान किया गया है कि जैसे ही किसी निजी व्यक्ति द्वारा "गौवंश के अवैध परिवहन के संबंध में" कोई सूचना प्राप्त होती है, तो उसे पुलिस और निकटतम अधिकारियों के साथ साझा किया जाना चाहिए, जो पुलिस स्टेशन को फोन करके कार्रवाई करने के लिए अधिकृत हैं। इसमें आगे कहा गया है:
(i) कानून के तहत निजी व्यक्तियों द्वारा नाकाबंदी की अनुमति नहीं है और इसलिए, उन्हें इस तरह के कृत्य में शामिल नहीं होना चाहिए।
(iii) यदि कोई ऐसा अपराध किसी निजी व्यक्ति की उपस्थिति में किया जाता है, तो वह तुरंत पुलिस अधिकारियों को सूचित करेगा, हालांकि, यदि अपराधी मौके से भागने की कोशिश करता है, तो अपराधी को पकड़कर पुलिस कर्मियों के मौके पर पहुंचने पर उन्हें सौंप दिया जा सकता है।
इसमें कहा गया है कि गौवंश के "अवैध परिवहन" के बारे में खुफिया जानकारी ग्राम प्रहरियों, पुलिस मुखबिरों, गैर सरकारी संगठनों और गौ सेवकों से पुलिस द्वारा ही एकत्र की जानी चाहिए ताकि पुलिस को निजी व्यक्तियों के हस्तक्षेप की आवश्यकता के बिना गायों के अवैध परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम बनाया जा सके।
इसमें आगे कहा गया है कि "निजी व्यक्तियों द्वारा नाकाबंदी या किसी अन्य अवैध गतिविधि पर सख्ती से अंकुश लगाया जाना चाहिए क्योंकि यह आज के कानूनी प्रावधानों के अनुसार नहीं है"। "यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसी अवैध गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए," निर्देशों में आगे कहा गया है। जवाब पर गौर करते हुए, न्यायालय ने कहा कि, "निजी व्यक्तियों द्वारा सड़क पर बैरिकेड लगाने और नाकाबंदी करने के संबंध में एक सामान्य निर्देश जारी किया गया है।"
इसके अलावा, डीजीपी ने वर्तमान मामले की पुलिस फाइल की जांच करने और एफआईआर की सामग्री और फाइल पर उपलब्ध अन्य सभी प्रासंगिक सामग्रियों को देखने के बाद इंगित करने का भी निर्देश दिया था। न्यायमूर्ति तिवारी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद ही संबंधित अधिकारी जागे और गायों के अवैध परिवहनकर्ताओं को पकड़ने के दौरान कुछ निजी व्यक्तियों की अवैध गतिविधियों के संबंध में दिनांक 24.10.2024 को एक और निर्देश जारी किया।
गिरफ्तारी से पहले जमानत याचिका मंजूर करते हुए न्यायालय ने निर्देश दिया कि गुरुग्राम के डीसीपी मामले की एफआईआर से संबंधित जांच शीघ्रता से, पेशेवर तरीके से और सही परिप्रेक्ष्य में करें तथा उसके बाद, अपनी रिपोर्ट संबंधित पुलिस महानिदेशक को, अधिमानतः चार महीने की अवधि के भीतर प्रस्तुत करें।
केस टाइटल: साहिद @ काला बनाम हरियाणा राज्य