हाईकोर्ट ने 1984-1995 के दौरान पंजाब में कथित मुठभेड़ हत्याओं और हिरासत में हुई मौतों की स्वतंत्र जांच की याचिका पर नोटिस जारी किए

Update: 2024-02-08 06:18 GMT

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को उस जनहित याचिका पर CBI, केंद्र सरकार, पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस डायरेक्टर जनरल को नोटिस जारी किया, जिसमें 1984-1995 की अवधि के दौरान पंजाब में कथित तौर पर 6,733 मुठभेड़ हत्याओं, हिरासत में मौत और शवों के अवैध दाह संस्कार की स्वतंत्र जांच की मांग की गई।

एक्टिंग चीफ जस्टिस जी.एस. संधावालिया और जस्टिस लापीता बनर्जी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 9 मई को तय की।

2019 में गैर सरकारी संगठन, पंजाब डॉक्यूमेंटेशन एंड एडवोकेसी प्रोजेक्ट (पीडीएपी) द्वारा जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें प्रमुख एक्टिविस्ट, वकील, नागरिक समाज और प्रभावित व्यक्ति शामिल थे, जिसमें आरोप लगाया गया कि आतंकवाद की आड़ में राज्य में 1984-1995 के बीच संचालन में पंजाब में हजारों लोगों को मार दिया गया और अज्ञात रूप से उनका अंतिम संस्कार किया गया।

याचिका में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि याचिका में प्रस्तुत रिकॉर्ड "प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि पीड़ितों के शवों को अज्ञात के रूप में इन श्मशान घाटों में लाया गया और/या लावारिस के रूप में अंतिम संस्कार किया गया। जब एफआईआर के साक्ष्य और जलाऊ लकड़ी की खरीद के लिए रसीद बुक के साक्ष्य की तुलना की गई और दाह संस्कार के लिए कपड़ा, रजिस्टर, रसीद बुक और वाउचर में दाह संस्कार की तारीखें दर्ज होती हैं और दाह संस्कार के लिए लाए गए शवों की संख्या बड़ी संख्या में हत्याओं और अपहरण की तारीखों से मेल खाती है।"

यह कहते हुए कि यह अच्छी तरह से प्रलेखित है कि पंजाब के निर्दोष नागरिकों का अपहरण कर लिया गया और वे लापता हैं और उनका कोई पता नहीं चल पाया, याचिका में कहा गया कि पुलिस ने पंजाब पुलिस नियमों का घोर दुरुपयोग किया।

याचिका में मणिपुर में दो दशकों में 1528 लोगों की गैर-न्यायिक हत्याओं और लापता होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप का भी जिक्र किया गया। यह रेखांकित किया गया कि "इतनी बड़ी संख्या में किए गए लोगों को गायब करना और गैर-न्यायिक हत्याएं जैसे अपराध कानूनी रूप से गलत हैं।" इसे "मानवता के विरुद्ध अपराध" के रूप में परिभाषित किया गया, जो राज्यों पर जांच करने, मुकदमा चलाने और पुनर्वास करने का कानूनी दायित्व डालता है, जहां उन परिस्थितियों में भी सबूत सामने आए हैं, जहां दशकों बीत गए हैं।

इसके अलावा, याचिका में आरोप लगाया गया कि कई मामलों में नगर निगमों ने परिवारों को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने से इनकार किया, क्योंकि वे शव के अभाव में अपने परिजनों की मृत्यु को साबित करने में सक्षम नहीं हैं।

यह प्रस्तुत करता है,

"मृत्यु प्रमाण पत्र के अभाव का मतलब है कि विधवाओं को सरकारी विधवा पेंशन योजनाओं से वंचित कर दिया गया। गायब हुए बच्चों को शिक्षा में सब्सिडी नहीं दी जाती, जो अन्य अनाथ बच्चों को मिलती है। इसका मतलब यह भी है कि पीड़ितों को विरासत/उत्तराधिकार के मामलों में काफी बाधाओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।”

उपरोक्त के आलोक में याचिका में सभी कथित "जबरन गायब होने और पंजाब में गैर-न्यायिक हत्याओं" की स्वतंत्र जांच की मांग की गई और राज्य को पीड़ित परिवारों के पुनर्वास के लिए निर्देश देने की मांग की गई।

याचिकाकर्ताओं के वकील: आर.एस. बैंस, सतनाम सिंह बैंस और नेहा सोनावणे।

केस टाइटल: पंजाब डॉक्यूमेंटेशन एंड एडवोकेट प्रोजेक्ट (पीडीएपी) और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य।

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