द्विविवाह | अपील/संशोधन के चरण में समझौते के आधार पर दोषसिद्धि के साथ-साथ एफआईआर को भी रद्द किया जा सकता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने द्विविवाह के एक मामले में पक्षकारों के बीच हुए समझौते के आधार पर एफआईआर के साथ-साथ दोषसिद्धि और सजा के आदेश को रद्द कर दिया है।
जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा, "बीएनएसएस, 2023 की धारा 528 अद्वितीय शक्तियों को दर्शाती है, जिसका उपयोग हाईकोर्ट तब कर सकता है जब ऐसा करना न्यायसंगत और समतापूर्ण हो, विशेष रूप से कानून की उचित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने, उत्पीड़न को रोकने, पक्षों के बीच न्याय या पर्याप्त न्याय करने और न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए।"
अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट को धारा 528 बीएनएसएस, 2023/धारा 482 सीआरपीसी, 1973 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए दोषसिद्धि को रद्द करने का विवेकाधिकार है, जहां पक्षकार सौहार्दपूर्ण समझौते पर पहुंच गए हैं, बशर्ते कि ऐसा समझौता जनहित को प्रभावित न करे या न्याय के साथ-साथ पर्याप्त न्याय को भी कमजोर न करे।
ये टिप्पणियां उस आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए की गईं, जिसमें आरोपी को धारा 494 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया गया था और सत्र न्यायालय द्वारा 2 साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी।
पुनरीक्षण के लंबित रहने के दौरान, पक्षों ने समझौता किया और समझौता विलेख के मद्देनजर तत्काल पुनरीक्षण याचिका को निपटाने/समाप्त करने की प्रार्थना की।
प्रस्तुतियां सुनने के बाद, न्यायालय ने कहा, "इस न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने गैर-शमनीय अपराधों में कार्यवाही को रद्द करने के लिए संहिता की धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के मुद्दे पर बार-बार विचार किया है।"
राम गोपाल और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, [2021(4) आर.सी.आर. (आपराधिक) 322] इस बात को रेखांकित करने के लिए कि, “इसलिए, हाईकोर्ट अपराध की प्रकृति और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पक्षों ने अपने विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है और पीड़ित ने आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने के लिए स्वेच्छा से सहमति व्यक्त की है, धारा 482 सीआरपीसी के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसी कार्यवाही को रद्द कर सकता है, भले ही अपराध गैर-समझौता योग्य हों।”
जस्टिस गोयल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि, जब विवाद अनिवार्य रूप से व्यक्तिगत प्रकृति का होता है और वास्तविक समझौता हो जाता है, तो हाईकोर्ट दोषसिद्धि को रद्द करने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है, यह मानते हुए कि जारी कार्यवाही दी गई परिस्थितियों में अनुत्पादक और अन्यायपूर्ण होगी।
न्यायालय ने आगे कहा कि, हाईकोर्ट के पास ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए असीमित शक्तियां हैं, जो कानून द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं की गई हैं, लेकिन अन्याय या कानून और न्यायालयों की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए निपटाए जाने की आवश्यकता है।
इसने उल्लेख किया कि पक्षों ने हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में सीजेएम के समक्ष अपने बयान दर्ज कराए हैं।
उपर्युक्त के आलोक में, न्यायालय ने कहा कि यह बीएनएसएस की धारा 528 के तहत निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने और सीजेएम और सत्र न्यायालय द्वारा पारित एफआईआर, दोषसिद्धि और सजा के आदेश को रद्द करने के लिए उपयुक्त मामला है।
केस टाइटल: XXX बनाम XXX