पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 3 साल से अधिक समय से डिप्टी मेयर चुनाव लंबित होने का आरोप लगाने वाली याचिका पर पंचकुला मेयर को नोटिस जारी किया
पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने हरियाणा के पंचकुला नगर निगम के भीतर सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पदों के लिए चुनाव कराने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया, जो कथित तौर पर 3 साल से अधिक समय से लंबित हैं।
जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस हर्ष बंगर की खंडपीठ ने पंचकुला नगर निगम और उसके मेयर को नोटिस जारी किया।
निर्वाचित पार्षद अक्षयदीप चौधरी ने याचिका में कहा कि नगर निगम अधिनियम 1994 (Municipal Corporation Act, 1994 ) और हरियाणा नगर निगम चुनाव नियम, 1994 के तहत स्पष्ट जनादेश के बावजूद इन चुनावों को नव-निर्वाचित नगरपालिका की अधिसूचना के 60 दिनों के भीतर आयोजित करने की आवश्यकता होती है। पार्षदों के पद 30-12-2020 से तीन साल से अधिक समय से खाली हैं।
याचिका में कहा गया,
“इस तरह की निष्क्रियता लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करती है और पंचकुला के निवासियों को नगर निगम के शासन में प्रतिनिधित्व के उनके अधिकार से वंचित करती है।"
1994 के नियमों के नियम 71 के अनुसार, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव मेयर की अध्यक्षता में होता है।
याचिका में कहा गया कि देरी संविधान के अनुच्छेद 243 आर और 243 एस का भी उल्लंघन करती है, जो नगरपालिका स्तर पर लोकतांत्रिक शासन के सार को बनाए रखने के लिए नियमित चुनाव का आदेश देती है।
उपरोक्त के प्रकाश में याचिकाकर्ता ने हरियाणा सरकार को निर्देश देने की मांग की कि वह पंचकुला नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर के पदों के लिए निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से अतिदेय चुनाव (3 वर्ष से अधिक) तुरंत निर्धारित करें और आयोजित करें। साथ ही साथ प्रतिवादी की निष्क्रियता को असंवैधानिक घोषित करें, और अन्य उचित राहत प्रदान करें।"
याचिका में पंचकुला के कमिश्नर के माध्यम से नगर निगम को निष्पक्ष और अधिनियम और नियमों के अनुसार चुनाव कराने का निर्देश देने की भी मांग की गई।
केस टाइटल- अक्षयदीप चौधरी बनाम हरियाणा राज्य अपने सचिव के माध्यम से, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा सिविल सचिवालय, चंडीगढ़ और अन्य।
याचिकाकर्ता के वकील- प्रताप सिंह, पार्थ सिंह, ईश्वर सिंह, सचिन सिंह।