PM Modi के 'ध्यान' के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची Congress, कहा- 'ध्यान' के ज़रिये मतदाताओं को लुभा रहे हैं प्रधानमंत्री
तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी ने मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अपनी याचिका में राज्य ईकाई ने भारत के चुनाव आयोग (ECI) को निर्देश देने की मांग की गई कि वह 30 मई से 1 जून, 2024 तक कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक पर अपने ध्यान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कथित रूप से पद का दुरुपयोग रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए।
पीएम मोदी 30 मई 2024 की शाम से विवेकानंद रॉक पर 45 घंटे का ध्यान (ध्यान) कर रहे हैं। पीएम की यात्रा के हिस्से के रूप में साइट पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और इन दिनों के दौरान पर्यटकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
कांग्रेस कमेटी द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि प्रधानमंत्री के विवेकानंद रॉक दौरे पर कोई आपत्ति नहीं कर सकता, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के सातवें चरण के अंतिम मतदान केदिन मौन अवधि के दौरान उनका दौरा "हिंदू भावनाओं को भड़काने" और अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करके "वोटों के लिए प्रचार" करने का प्रयास है।
गौरतलब है कि सातवें चरण का मतदान 1 जून, 2024 को प्रस्तावित है। प्रचार अवधि खत्म हो चुकी है और 30 मई 2024 की शाम से किसी भी तरह के प्रचार को रोक दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री सहित किसी भी राजनीतिक दल को किसी भी रूप में प्रचार या प्रचार करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह आरोप लगाया गया कि पीएम मोदी अपने ध्यान के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं से वोट की अपील कर रहे हैं।
टीएनसीसी का आरोप है कि आधिकारिक मीडिया के माध्यम से इस ध्यान को प्रसारित करना प्रचार करना और आचार संहिता का उल्लंघन करना होगा, जो कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत चुनावी अपराध है। आगे कहा गया कि यदि चुनाव आयोग इस कार्यक्रम को समाप्त नहीं करता है तो इससे विपक्षी दलों को नुकसान होगा, क्योंकि वे शांत अवधि के दौरान प्रचार नहीं कर सकते।
याचिका में यह भी कहा गया कि चूंकि 3 दिनों के दौरान आम लोगों को इस स्थान पर जाने से रोका गया है, इसलिए पर्यटकों के स्वतंत्र रूप से घूमने के मौलिक अधिकार और व्यवसाय में लगे लोगों के आजीविका कमाने के अधिकार भी प्रभावित होंगे।
इसलिए याचिका में भारत के चुनाव आयोग को चरण VII के दौरान स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के हित में आधिकारिक पदों के कथित दुरुपयोग को रोकने के लिए तुरंत आवश्यक कदम उठाने के निर्देश देने की मांग की गई। याचिका में तमिलनाडु के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को अंतरिम निर्देश देने की भी मांग की गई कि वे पीएम की यात्रा के दौरान पर्यटकों और हिंदू भक्तों को विवेकानंद रॉक स्मारक पर जाने से न रोकें या किसी भी तरह से व्यावसायिक परिसर को बंद न करें।
चूंकि उच्च न्यायालय अवकाश पर है और सोमवार को फिर से खुलने की उम्मीद है, इसलिए रजिस्ट्री ने अभी तक याचिका को क्रमांकित नहीं किया। वकीलों ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भी पत्र लिखकर याचिका को तत्काल रिट याचिका के रूप में पेश करने की मांग की।