TASMAC कार्यालयों पर ED की छापेमारी मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची तमिलनाडु सरकार

तमिलनाडु राज्य ने मद्रास हाईकोर्ट में TASMAC कार्यालयों पर ED की छापेमारी के खिलाफ दायर याचिका को किसी अन्य हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
राज्य की ओर से सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) संजीव खन्ना के समक्ष मामले का उल्लेख किया और अगले सप्ताह हाईकोर्ट की सुनवाई से पहले सोमवार को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की।
उन्होंने कहा कि राज्य ने संविधान के अनुच्छेद 139A (जो सुप्रीम कोर्ट को किसी मामले को एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की शक्ति देता है) के तहत संपर्क किया।
चौधरी ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ राज्य द्वारा दायर एक पूर्व याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिसमें विभिन्न कानूनी मुद्दे उठाए गए और अनुरोध किया कि स्थानांतरण मामले को इसके साथ सूचीबद्ध किया जाए।
सीजेआई ने मामले को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की।
राज्य सरकार और तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (TASMAC) द्वारा हाईकोर्ट में दायर याचिकाएं शुरू में जस्टिस एमएस रमेश और जस्टिस एन सेंथिलकुमार की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध की गई थीं।
20 मार्च को हाईकोर्ट की पीठ ने केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई पर सवाल उठाने के बाद मौखिक रूप से ED से अपनी जांच रोकने को कहा था। हालांकि, अगली सुनवाई की तारीख पर उक्त पीठ ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।
इसके बाद मामला जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम और जस्टिस के राजशेखर की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया। नई पीठ ने मामले की अंतिम सुनवाई 8 अप्रैल को तय की है।