मद्रास हाईकोर्ट ने 2025 NEET UG के रिजल्ट की घोषणा पर लगाई रोक

Update: 2025-05-19 06:14 GMT

मद्रास हाईकोर्ट ने NEET UG 2025 परीक्षा के परिणामों की घोषणा पर अंतरिम रोक लगाई।

जस्टिस वी. लक्ष्मीनारायण ने शुक्रवार को यह आदेश उन स्टूडेंट द्वारा दायर याचिका पर दिया, जिन्होंने दोबारा परीक्षा की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि स्टूडेंट को अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए। इसलिए परिणामों की घोषणा पर फिलहाल रोक लगाई जाती है।

यह याचिका उन स्टूडेंट ने दायर की थी, जिन्होंने मई, 2025 में PM श्री केंद्रीय विद्यालय CRPF, अवाडी, चेन्नई, तमिलनाडु में परीक्षा दी थी। स्टूडेंट की शिकायत थी कि भारी बारिश और केंद्र की अव्यवस्था के कारण उनकी परीक्षा बाधित हुई इसलिए उनके लिए पुनः परीक्षा कराई जाए।

स्टूडेंट ने बताया कि वे परीक्षा केंद्र पर सुबह 11 बजे पहुंच गए थे और परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू हुई। लेकिन करीब 2:45 बजे आए तूफान के कारण केंद्र में बिजली चली गई और कोई बैकअप सुविधा (जैसे जेनरेटर या इन्वर्टर) नहीं थी। उन्हें कम रोशनी में परीक्षा देनी पड़ी।

इसके अलावा, जब बारिश का पानी परीक्षा कक्ष में घुसने लगा तो स्टूडेंट को परीक्षा के बीच में दूसरे कमरे में ट्रांसफर किया गया, जिससे उनका ध्यान भंग हुआ और प्रदर्शन पर असर पड़ा।

स्टूडेंट ने यह भी कहा कि इस असुविधा के बावजूद उन्हें अतिरिक्त समय नहीं दिया गया, जिससे वे परीक्षा पूरी नहीं कर पाए। स्टूडेंट का कहना है कि उनकी वाजिब उम्मीदों को ठेस पहुंची और अन्य परीक्षा केंद्रों के स्टूडेंट की तुलना में वे वंचित रह गए।

स्टूडेंट ने बताया कि उन्होंने इस मुद्दे को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को ईमेल के माध्यम से पत्र भेजा था, जिसमें प्रभावित स्टूडेंट के लिए पुनः परीक्षा की मांग की गई थी लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला।

इसलिए उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मांग की कि अधिकारियों को उनके निवेदन पर विचार करने और प्रभावित स्टूडेंट के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया जाए।

केस टाइटल: एस. साई प्रिया व अन्य बनाम भारत संघ

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