FIR मामले में कुणाल कामरा को राहत, हाईकोर्ट ने अंतरिम सुरक्षा 17 अप्रैल तक बढ़ाई

मद्रास हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर मुंबई में उनके खिलाफ दर्ज FIR के संबंध में कुणाल कामरा को दी गई अंतरिम सुरक्षा 17 अप्रैल तक बढ़ा दी।
जस्टिस सुंदर मोहन ने कामरा को इस बीच संबंधित अदालतों में जाने के लिए कदम उठाने का आदेश दिया। पीठ ने याचिकाकर्ता की इस दलील पर भी गौर किया कि कामरा के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है और कल यानी मंगलवार को इस पर सुनवाई होगी।
जब मामले की सुनवाई हुई तो कामरा की ओर से पेश हुए एडवोकेट सुरेश ने अदालत को बताया कि महाराष्ट्र में कामरा के खिलाफ तीन नई FIR दर्ज की गईं। उन्होंने आगे कहा कि कामरा के प्रति शत्रुता अभी भी जारी है, क्योंकि अधिकारियों ने बॉम्बे में उनके पैतृक घर का दौरा किया और यहां तक कि उनके बुजुर्ग माता-पिता को भी परेशान किया।
सुरेश ने अदालत को यह भी बताया कि कामरा के कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों को भी पुलिस ने तलब किया।
सुरेश ने अदालत को बताया कि अदालत के पिछले निर्देश के अनुसार खार पुलिस स्टेशन को एक निजी नोटिस जारी किया गया। जज ने रजिस्ट्री से विवरणों को सत्यापित करने और खार पुलिस को कारण सूची में प्रतिवादी के रूप में जोड़ने के लिए कहा। इसके बाद अदालत ने कामरा को दी गई अंतरिम सुरक्षा को बढ़ाते हुए मामले को 17 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया।
28 मार्च को अदालत ने कामरा को 7 अप्रैल तक अंतरिम अग्रिम जमानत दी थी। इस बीच कामरा ने महाराष्ट्र पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई FIR रद्द करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
जस्टिस सारंग कोतवाल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष एक तत्काल उल्लेख किया गया, जिसने कल (8 अप्रैल 2025) मामले की सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की। कामरा ने मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, क्योंकि वह तमिलनाडु के विल्लुपुरम शहर का स्थायी निवासी है।
उनके खिलाफ धारा 353(1)(बी), 353(2) [सार्वजनिक शरारत] और 356(2) [मानहानि] के तहत मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई।
कामरा ने सीधे तौर पर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का नाम नहीं लिया लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उन्होंने शिवसेना से अलग होने का हवाला देते हुए शिंदे को देशद्रोही कहा था।
कामरा की टिप्पणी से नाराज शिवसेना कार्यकर्ताओं के एक समूह ने मुंबई के हैबिटेट स्टूडियो में भी तोड़फोड़ की थी, जहां कॉमेडियन ने शो किया था। भड़की हिंसा के सिलसिले में बारह लोगों को गिरफ्तार किया गया था और बाद में उन्हें जमानत दे दी गई।
केस टाइटल: कुणाल कामरा बनाम राज्य