Samsung India ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन पर निर्णय लें: मद्रास हाईकोर्ट ने श्रम उपायुक्त से कहा
मद्रास हाईकोर्ट ने श्रम उपायुक्त (सुलह) को Samsung India में कर्मचारियों के ट्रेड यूनियन सैमसंग इंडिया थोझिलालार संगम के रजिस्ट्रेशन पर निर्णय लेने को कहा है।
जस्टिस आरएन मंजुला ने कहा कि यह उपायुक्त पर निर्भर है कि वह ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन के साथ-साथ प्रबंधन की तर्कसंगतता और चिंता की सराहना करें। राज्य ने अदालत को सूचित किया था कि सैमसंग प्रबंधन ने यूनियन के रजिस्ट्रेशन पर आपत्ति जताते हुए कहा कि थोझिलालार संगम के रजिस्ट्रेशन के लिए उनके नाम का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। अदालत ने उपायुक्त को 2 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने को कहा और मामले को स्थगित कर दिया।
अदालत ने कहा,
"यह तीसरे प्रतिवादी पर निर्भर करता है कि वह याचिकाकर्ता द्वारा रजिस्टर किए जाने वाले नाम पर ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करने में प्रबंधन की तर्कसंगतता और चिंता को समझे।"
अदालत थोझिलर संगम के महासचिव पी एलन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उन्होंने तर्क दिया कि प्रबंधन ट्रेड यूनियन को मान्यता दिए बिना अनुचित श्रम प्रथाओं का पालन कर रहा था। कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच अशांति पैदा कर रहा था, जिसके कारण यूनियन को हड़ताल पर जाना पड़ा। उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रार ने बिना किसी कारण के निर्धारित समय के भीतर यूनियन को रजिस्टर करने में देरी की है, इसलिए इससे यूनियन को बहुत नुकसान हुआ है।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि संविधान के गठन से पहले भी श्रमिकों को ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के माध्यम से संघ बनाने का अधिकार दिया गया। उन्होंने तर्क दिया कि ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और रजिस्ट्रार को संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखना चाहिए। ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करके अधिनियम के प्रावधानों का पालन करना चाहिए।
एलन ने अपनी याचिका में बताया कि 27 जून 2024 को प्रबंधन को ट्रेड यूनियन के गठन और पदाधिकारियों की सूची के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि यूनियन ने 11 जुलाई 2024 को सैमसंग प्रबंधन को मांगों का एक चार्टर दिया लेकिन प्रबंधन ने यूनियन को मान्यता नहीं दी और न ही किसी भी वार्ता के लिए आगे आया। उन्होंने आगे बताया कि इस बीच याचिकाकर्ता ने अधिनियम के अनुसार यूनियन को रजिस्टर करने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रार को एक पत्र भी भेजा था।
रजिस्ट्रार ने पत्र की जांच करने और यूनियन को रजिस्टर करने पर अपनी सिफारिश देने के लिए डिप्टी कमिश्नर को भेजा। उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर ने अपनी सिफारिश में यह उल्लेख नहीं किया कि यूनियन को पंजीकृत किया जाना चाहिए या नहीं। इसलिए रजिस्ट्रार ने डिप्टी कमिश्नर को आवेदन वापस भेज दिया।
इस दौरान सैमसंग प्रबंधन ने यह कहते हुए अपनी आपत्ति दर्ज कराई कि उनकी कंपनी के नाम का इस्तेमाल यूनियन के नामकरण के लिए नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कंपनी का नाम उनका ट्रेडमार्क है। जब यूनियन को आपत्ति के बारे में बताया गया तो उसने अपना जवाब देते हुए कहा कि इस तरह की आपत्ति उठाना सैमसंग प्रबंधन की मजदूर विरोधी नीति है।
यूनियन ने तर्क दिया कि आपत्ति तभी मान्य होगी, जब यूनियन इसी तरह के व्यवसाय में संलग्न हो और बताया कि देश में 90% ट्रेड यूनियन अपनी-अपनी कंपनियों के नाम का उपयोग कर रही हैं।
इस प्रकार यह दावा करते हुए कि कानून द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर ट्रेड यूनियन को रजिस्टर न करना कानून के प्रावधानों के विरुद्ध है, यूनियन ने अदालत का दरवाजा खटखटाया।
केस टाइटल: पी एलन बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य