फोनपे का प्रतिरूपण करने वाले खातों को हटाएंगे और ब्लॉक करेंगे: Telegram ने मद्रास हाईकोर्ट को सूचित किया
टेलीग्राम ने मद्रास हाईकोर्ट को सूचित किया कि वह फोनपे का प्रतिरूपण करने वाले किसी भी खाते को अपने सर्वर से हटा देगा, जब भी फोनपे से ऐसा करने का अनुरोध प्राप्त होगा।
जस्टिस के कुमारेश बाबू के समक्ष प्रस्तुतियां दी गईं। न्यायालय टेलीग्राम के विरुद्ध निषेधाज्ञा की मांग करने वाली फोनपे की याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
फोनपे ने न्यायालय से 10 लाख रुपए का हर्जाना तथा टेलीग्राम और उसके एजेंटों को फोनपे के पंजीकृत ट्रेडमार्क का विकास, वितरण, होस्टिंग या होस्टिंग सक्षम करने, विपणन, बिक्री, बिक्री के लिए पेशकश, विज्ञापन या किसी भी एपीके, मोबाइल ऐप या उत्पादों में सौदा करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा मांगी थी।
यह आरोप लगाया गया कि टेलीग्राम ऐसे चैनलों की मेजबानी कर रहा था जो डिजिटल भुगतान ऐप का प्रतिरूपण कर रहे थे। फोनपे के नाम पर धोखाधड़ी की सुविधा दे रहे थे।
फोनपे ने टेलीग्राम को ऐसे किसी भी चैनल, खाते और सामग्री को ब्लॉक करने, अक्षम करने या हटाने का निर्देश देने के लिए अनिवार्य निषेधाज्ञा की भी मांग की थी जो फोनपे का प्रतिरूपण कर रहे थे और जो फोनपे के समान चिह्नों वाले किसी भी ऐप को बढ़ावा दे रहे थे। उन्होंने फोनपे के चिह्नों का उपयोग करके किसी भी तरह के धन संग्रह भुगतान मांगने या कोई वित्तीय लाभ प्राप्त करने पर रोक लगाने के लिए निषेधाज्ञा की भी मांग की थी।
मामले की सुनवाई के दौरान टेलीग्राम की ओर से पेश हुए वकील त्रियंबक जे कन्नन ने अदालत को बताया कि कथित उल्लंघनकारी सामग्री की पोस्टिंग को शुरुआती चरण में रोकना मुश्किल है लेकिन उन्होंने अदालत को आश्वासन दिया कि जब भी ऐसी पोस्टिंग की जाएगी और टेलीग्राम के संज्ञान में लाई जाएगी तो उसे तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा।
फोनपे ने अदालत को यह भी बताया कि जब कोई उल्लंघनकारी सामग्री उसके संज्ञान में आएगी तो वह तुरंत टेलीग्राम को ईमेल के ज़रिए सूचित करेगा।
टेलीग्राम ने आश्वासन दिया कि जब ऐसा ईमेल प्राप्त होगा तो पोस्टिंग को तुरंत हटा दिया जाएगा और ब्लॉक कर दिया जाएगा।
अदालत ने इन दलीलों पर ध्यान दिया और टेलीग्राम को फोनपे की शिकायतों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसने फोनपे को उन चैनलों के आईपी एड्रेस और यूआरएल का विवरण देने का भी निर्देश दिया, जो उल्लंघनकारी सामग्री पोस्ट कर रहे थे ताकि उसे ब्लॉक किया जा सके।
इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी।
केस टाइटल: फोनपे प्राइवेट लिमिटेड बनाम टेलीग्राम एफजेड एलएलसी