मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने OBC युवक को एक व्यक्ति के पैर धोने के लिए मजबूर करने वाले वीडियो पर स्वतः संज्ञान लिया

Update: 2025-10-16 03:24 GMT

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार को यूट्यूब न्यूज़ चैनलों द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का स्वतः संज्ञान लिया, जिसमें OBC समुदाय के एक युवक को एक मंदिर में बैठे हुए दिखाया गया है और उसे एक व्यक्ति के पैर धोने और पानी पीने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

पैर धोने और पानी पीने की यह कार्रवाई कथित तौर पर उस पीड़ित के लिए प्रायश्चित थी, जिसने एक संयमित गाँव में शराब पीने के लिए पंचायत द्वारा जुर्माना लगाए जाने के बाद कथित तौर पर उच्च जाति के एक व्यक्ति को जूतों की माला पहनाते हुए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) वीडियो मीम बनाया।

राज्य में जाति-संबंधी हिंसा और भेदभाव की बढ़ती स्थिति पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस प्रदीप मित्तल की खंडपीठ ने कहा;

"प्रत्येक जाति अपनी जातिगत पहचान के प्रति मुखर और अति-जागरूक हो गई। अपनी जाति विशेष से संबंधित होने के गौरव को प्रदर्शित करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। इससे जातिगत हिंसा की कई घटनाएं बढ़ रही हैं। ज़्यादातर मामलों में पीड़ित कम पढ़े-लिखे और आर्थिक रूप से सबसे ज़्यादा गरीब हैं।"

इसके अलावा, अदालत ने निर्देश दिया,

"जातिगत कटुता और भेदभाव की इस दुष्ट सिम्फनी के चरम पर पहुंचने से पहले दमोह पुलिस और प्रशासन को निर्देश दिया जाता है कि वे उन सभी लोगों के खिलाफ तुरंत रासुका (FIR के अलावा) के तहत कार्रवाई करें, जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं और जिनकी पहचान सुनिश्चित की जा सकती है, जो मंदिर में पीड़ित के आसपास मौजूद थे और उसे यह कृत्य करने के लिए मजबूर कर रहे हैं।"

यह घटना ग्राम सतरिया में हुई, जहां पंचायत द्वारा स्व-निषेध लागू किए जाने के बावजूद अन्नू पांडे कथित तौर पर गांव में शराब बेच रहा था। वह नशे में पाया गया और न्यूज़ रिपोर्टों के अनुसार, पंचायत ने उस पर जुर्माना लगाया। अन्नू का जूतों की माला पहने AI वीडियो मीम कथित तौर पर पीड़ित द्वारा बनाया गया।

हालांकि, पंचायत ने एक बैठक में फैसला सुनाया कि पीड़ित को इस अविवेकपूर्ण कृत्य का प्रायश्चित करना होगा। इसलिए पीड़ित को गांव के मंदिर में बुलाया गया और एक बड़ी भीड़ द्वारा अन्नू पांडे के पैर धोने और उस जल को पीने के लिए मजबूर किया गया। भीड़ में से एक व्यक्ति ने पीड़ित से कहा कि वह कहे कि वह उच्च जाति के लोगों की सेवा करेगा।

यूट्यूब न्यूज़ चैनलों पर प्रसारित वीडियो में पीड़ित ने बाद में यह कहते हुए दिखाया कि कुछ हितधारक इस बात को तूल देने की कोशिश कर रहे हैं और जिस व्यक्ति के उसने पैर धोए थे, वह लंबे समय से उसका गुरु था।

खंडपीठ ने कहा कि वीडियो के इस हिस्से में 'प्रथम दृष्टया' पीड़ित की आंखों की गति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी, जिससे संकेत मिलता है कि वह अपने सामने रखी कोई चीज़ पढ़ रहा था।

अदालत ने कहा कि दमोह पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील कृत्यों और गीतों के लिए भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत (धारा 296) और विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषाई, क्षेत्रीय समूहों, जातियों या समुदायों के बीच सद्भाव को नुकसान पहुंचाने वाले कृत्यों (धारा 196(1बी)) के लिए FIR दर्ज की।

अदालत ने सवाल उठाया कि BNS की धारा 296 कैसे लागू होगी और कहा कि चूंकि घटना एक मंदिर में हुई थी, इसलिए BNS की धारा 196(2) लागू होगी, जो धार्मिक स्थल पर किए गए अपराधों से संबंधित है।

अदालत ने कहा,

हालांकि पीड़ित को कोई मौखिक धमकी नहीं दी गई, वह कई लोगों से घिरा हुआ था और उसके पास उनके निर्देशों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अदालत ने यह भी कहा कि प्रथम दृष्टया आपराधिक धमकी (धारा 351) और हमला एवं आपराधिक बल प्रयोग (धारा 133) का भी अपराध बनता है।

अदालत ने जाति-आधारित हिंसा के उदाहरणों का भी उल्लेख किया, जिसमें एक ऐसी घटना भी शामिल है, जहां सामान्य वर्ग के एक व्यक्ति ने एक आदिवासी व्यक्ति के सिर पर पेशाब किया।

अदालत ने टिप्पणी की,

"मध्य प्रदेश राज्य में जाति-संबंधी हिंसा और भेदभावपूर्ण कार्रवाइयों की बार-बार होने वाली घटनाएं चौंकाने वाली हैं। यह वही राज्य है, जहां सामान्य वर्ग के एक व्यक्ति ने आदिवासी व्यक्ति के सिर पर पेशाब कर दिया और जिसे शांत करने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री ने पीड़ित के पैर धोए थे। जातिगत पहचान बढ़ रही है।"

अदालत ने यह भी कहा कि हर समुदाय अपनी जातिगत पहचान का 'अक्सर और बेशर्मी से प्रदर्शन' करता है और मुखर तथा अति-संवेदनशील हो गया, जिसके परिणामस्वरूप जाति-आधारित हिंसा की कई घटनाएँ बढ़ी हैं। अदालत ने जाति-संबंधी मुद्दों में वृद्धि पर भी ज़ोर दिया, जिनमें चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने की घटना या हरियाणा में सीनियर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक की आत्महत्या शामिल है।

आगे कहा गया,

"अगर कोई बदकिस्मत है कि सोशल मीडिया देखता है या अखबार पढ़ता है तो हिंदू अपनी अनुपस्थिति से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। लोग खुद को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कहते हैं। अपनी स्वतंत्र पहचान का दावा करते हैं। इस स्तर पर अगर इन पर अंकुश नहीं लगाया गया तो डेढ़ सदी के भीतर खुद को हिंदू कहने वाले लोग आपस में ही लड़ते हुए अस्तित्वहीन हो जाएंगे।"

अदालत ने राज्य द्वारा सक्रिय कदम उठाने में देरी को गंभीरता से लेते हुए कहा,

"यह अदालत आमतौर पर पुलिस को इन आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई करने का निर्देश नहीं देती क्योंकि यह कार्यपालिका के विवेकाधिकार का मामला है।"

इस प्रकार, न्यायालय ने उसे 'तत्काल' कार्रवाई करने के लिए आगाह किया, क्योंकि स्थिति हिंसा का कारण बन सकती है, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई अप्रभावी हो जाएगी और सार्वजनिक व्यवस्था बाधित हो जाएगी।

जातिगत कटुता और भेदभाव की इस भयावहता को चरम पर पहुंचने से रोकने के लिए खंडपीठ ने दमोह पुलिस को वीडियो में दिखाई दे रहे और पीड़िता के आसपास मंदिर में मौजूद आरोपी व्यक्ति के खिलाफ FIR और रासुका के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

Case Title: Court in its own motion v Director General of Police [W.P No. 41264/2025]

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