गलत सहानुभूति समाज को न्याय से वंचित करती है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फिरौती के लिए नाबालिग का कथित रूप से अपहरण और हत्या करने के मामले में किशोर की जमानत याचिका खारिज की
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक निर्णय में कहा है कि कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे को उसके द्वारा किए गए अपराध के बावजूद जमानत नहीं दी जानी चाहिए। न्यायालय एक किशोर के मामले की सुनवाई कर रहा था, जिसने 16 वर्षीय किशोर का अपहरण किया था और फिर फिरौती न मिलने पर उसकी हत्या कर दी थी।
जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल की एकल पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या जमानत के मामलों में अनुचित लाभ देने के लिए नहीं की जा सकती, खासकर तब जब किशोर द्वारा जघन्य अपराध किए गए हों।
पीठ ने कहा,
एक असहाय और मासूम बच्चे की हत्या ऐसे अपराध को करने वाले व्यक्ति की मानसिकता की भ्रष्टता को दर्शाती है। फिरौती के लिए बच्चे का अपहरण और फिरौती न मिलने पर अपहृत बच्चे की हत्या को ऐसा कृत्य नहीं माना जा सकता, जिसे युवावस्था या किशोरावस्था में बच्चे द्वारा की गई गलती कहा जा सके। यह मृतक बच्चे के पिता या परिवार के सदस्यों से भारी फिरौती प्राप्त करने के जुनून से प्रेरित कृत्य है...यह कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर की क्रूर मानसिकता को दर्शाता है।
न्यायालय ने कहा कि कानून से संघर्षरत किशोर को जमानत देने पर विचार करते समय अपराध की गंभीरता पर विचार नहीं किया जा सकता, लेकिन साथ ही इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ऐसे व्यक्ति को जमानत देने का विवेकाधिकार स्पष्ट रूप से न्याय की प्रक्रिया को बाधित करने के समान होगा।
कानून से संघर्षरत बच्चे के कल्याण और समाज की चिंताओं के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है; जबलपुर में बैठी पीठ ने कहा कि 'मृत बच्चे के परिवार की चीखों' को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
कोर्ट ने कहा,
"जब भी कोई बच्चा अपराध का शिकार होता है, बलात्कार/गंभीर यौन उत्पीड़न, हत्या जैसे जघन्य अपराध की तो बात ही छोड़िए, समाज न्याय की मांग करता है और न्याय की गुहार लगाता है। किशोर के प्रति गलत सहानुभूति दिखाने से...समाज को न्याय से वंचित किया जाता है, जो कानून का उद्देश्य नहीं है और न ही हो सकता है।
पृष्ठभूमि और अवलोकन
यह कहा गया कि कानून से संघर्षरत बच्चे ने अपने सह-आरोपी की सहायता से मृतक के पिता से फिरौती के रूप में 20 लाख रुपये की मांग की थी। पुलिस के अनुसार, किशोर ने ही शव के ठिकाने के बारे में जानकारी दी।
"...सामाजिक जांच रिपोर्ट के अनुसार किशोर शराब पीने का आदी है। वह नशीली दवाओं और धूम्रपान का भी आदी है। उसकी मानसिकता भ्रष्ट और दुर्भावनापूर्ण है। इसलिए, मेरा मानना है कि किशोर न्याय अधिनियम का उद्देश्य कानून के साथ-साथ समाज के साथ संघर्षरत बच्चों की देखभाल करना है..." अदालत ने आगे यह भी उचित ठहराया कि किशोर को जमानत देने से इनकार करना उचित मामला क्यों है।
अदालत ने कहा कि सत्र न्यायालय, छिंदवाड़ा ने जमानत याचिका को सही तरीके से खारिज किया और किशोर न्याय बोर्ड के आदेश की पुष्टि की। तदनुसार, हाईकोर्ट ने जेजे (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 102 के तहत दायर आपराधिक पुनरीक्षण को खारिज कर दिया।
हाईकोर्ट के समक्ष, राज्य के वकील ने तर्क दिया कि जघन्य अपराध पूर्व नियोजित तरीके से किया गया था, जिससे किशोर की मानसिकता की भ्रष्टता का पता चलता है। वकील ने अदालत से प्रोबेशनरी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत सामाजिक जांच रिपोर्ट के आधार पर जमानत याचिका को अस्वीकार करने का भी आग्रह किया।
"यह सच है कि अकेले अपराध की गंभीरता जमानत याचिका को खारिज करने का आधार नहीं हो सकती है, लेकिन जहां 16 साल की उम्र के एक असहाय बच्चे की हत्या सिर्फ इसलिए की जाती है क्योंकि पिता फिरौती देने में विफल रहा है, किशोर की मानसिक विकृति बहुत स्पष्ट है", अदालत ने दोनों वकीलों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने के बाद शुरू में यह राय व्यक्त की।
हाईकोर्ट ने जमानत से इनकार करते हुए अधिनियम की धारा 12 के दायरे पर विस्तार से चर्चा की। आम तौर पर, धारा 12 बोर्ड को अपराध की प्रकृति या गंभीरता के बावजूद किशोरों को जमानत देने में सक्षम बनाती है। अदालत ने कहा कि जे.जे. अधिनियम, 2015 की धारा 12(1) में उल्लिखित किसी भी शर्त के उपलब्ध होने पर 16 वर्षीय किशोर को जमानत से वंचित किया जा सकता है।
धारा 12(1) का हवाला देते हुए सत्र न्यायालय ने पहले यह तर्क देकर जमानत देने से इनकार कर दिया था कि उसकी रिहाई से वह ज्ञात अपराधियों के साथ घनिष्ठ संबंध में आ जाएगा और उसे नैतिक, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक खतरों का सामना करना पड़ेगा। सत्र न्यायालय ने तब कहा था कि ये जोखिम बदले में न्याय के उद्देश्यों को विफल कर देंगे। हाईकोर्ट इस पहलू पर निचली अदालत के निष्कर्षों से सहमत था।
“… प्रावधानों के एक मात्र अवलोकन से यह स्पष्ट है कि किशोर को जमानत सभी मामलों में “अनिवार्य” नहीं है क्योंकि उचित कारण बताकर इसे अस्वीकार किया जा सकता है। कानून यह नहीं कहता है कि एक बार किसी व्यक्ति के किशोर पाए जाने पर उसे मामले के अन्य तथ्यों और परिस्थितियों के बावजूद जमानत पर रिहा कर दिया जाना चाहिए”, न्यायालय ने स्पष्ट किया।
इसके अलावा, अधिनियम ने स्वयं अपराधों को उनकी प्रकृति के आधार पर छोटे, गंभीर और जघन्य में वर्गीकृत किया है, न्यायालय ने कहा। किशोर न्याय अधिनियम के तहत जघन्य अपराधों से निपटने के लिए न्यायालयों की ओर से अधिक संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है। ओम प्रकाश बनाम राजस्थान राज्य और अन्य [(2012) 5 एससीसी 201] पर भरोसा करते हुए आदेश में ये टिप्पणियां की गईं।
कोर्ट ने आगे कहा, हालांकि जेजे एक्ट के तहत जमानत के मामलों में अपराध की गंभीरता पर विचार नहीं किया जा सकता है, लेकिन निश्चित रूप से इसे 'न्याय के मार्ग को बाधित करने' के प्रभाव के रूप में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि किशोर का कृत्य केवल 'किशोरावस्था या युवावस्था के दौरान की गई एक बच्चे की गलती' नहीं है। अदालत ने कहा कि उसके द्वारा कथित रूप से किए गए सभी कृत्य उसकी क्रूर मानसिकता को उजागर करते हैं।
केस टाइटलः कानून के साथ संघर्षरत बच्चा बनाम मध्य प्रदेश राज्य
केस नंबर: आपराधिक संशोधन संख्या 1300/2024
साइटेशन: 2024 लाइवलॉ (एमपी) 88