परिवार के सदस्य की सिर्फ़ बीमारी, जब हालत में सुधार हो रहा हो, तो अंतरिम ज़मानत देने का असाधारण आधार नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार (12 जनवरी) को अस्थायी/अंतरिम ज़मानत मांगने वाली अर्ज़ी यह देखते हुए खारिज की कि परिवार के किसी सदस्य की सिर्फ़ बीमारी, खासकर जब हालत कंट्रोल में हो और उसमें सुधार हो रहा हो, तो अस्थायी/अंतरिम ज़मानत देने के लिए यह काफ़ी आधार नहीं है।
जस्टिस मिलिंद रमेश फडके की बेंच ने कहा,
"परिवार के किसी सदस्य की सिर्फ़ बीमारी, खासकर जब हालत कंट्रोल में हो और उसमें सुधार हो रहा हो, तो यह कोई असाधारण परिस्थिति नहीं है जिसके आधार पर गंभीर अपराधों वाले मामले में अस्थायी/अंतरिम ज़मानत दी जाए"।
यह आरोपी द्वारा 15 दिनों की अंतरिम ज़मानत के लिए दायर की गई तीसरी ज़मानत अर्ज़ी थी। वह 5 फरवरी, 2024 से IPC की धारा 302 (हत्या), 147 (दंगा), 148 (घातक हथियार से दंगा), 149 (सामान्य उद्देश्य) और आर्म्स एक्ट के तहत हथियार रखने जैसे अपराधों के लिए हिरासत में था।
यह अर्ज़ी इस आधार पर दायर की गई कि आवेदक की पत्नी बीमार थी और उसे उचित मेडिकल इलाज की ज़रूरत थी, जो आवेदक की मदद के बिना संभव नहीं था।
राज्य के वकील ने तर्क दिया कि आवेदक की पत्नी को 7 जनवरी, 2025 को एनीमिया और ब्लीडिंग के कारण भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी हालत में काफ़ी सुधार हुआ। यह भी कहा गया कि मेडिकल रिकॉर्ड के अनुसार, ब्लीडिंग कम हो गई थी, और उसे 11 जनवरी, 2025 को डिस्चार्ज किया जाना था।
कोर्ट ने कहा कि आवेदक पर हत्या सहित गंभीर आरोप है। इसके अलावा, रिकॉर्ड में रखे गए मेडिकल दस्तावेज़ों के अनुसार, आवेदक की पत्नी की हालत स्थिर है और उसमें सुधार हो रहा है। उसे जल्द ही डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और रिपोर्ट में कोई जानलेवा स्थिति नहीं दिखी जिसके लिए आवेदक की मौजूदगी ज़रूरी हो।
बेंच ने ज़ोर दिया कि ऐसी बीमारी, जब परिवार के सदस्य की हालत में सुधार हो रहा हो, तो अंतरिम या अस्थायी ज़मानत देने के लिए काफ़ी आधार नहीं है।
बेंच ने निर्देश दिया,
"आरोपों की गंभीरता, अपराध की प्रकृति, हिरासत की अवधि और वेरिफाइड दस्तावेज़ों में बताई गई मेडिकल स्थिति को यह देखते हुए कोर्ट आवेदक के पक्ष में विवेक का इस्तेमाल करने का कोई उचित आधार नहीं पाता है"।
इसलिए बेंच ने ज़मानत अर्ज़ी खारिज कर दी।
Case Title: Bhupendra Singh Gurjar v State of Madhya Pradesh [MCRC-716-2026]