दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के मुकदमे में साक्ष्य की जांच की आवश्यकता होती है, प्रारंभिक चरण में निर्णय नहीं लिया जा सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ ने ट्रायल कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखते हुए माना कि दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के लिए मुकदमा चलाने योग्य है या नहीं, इस प्रश्न का निर्णय प्रारंभिक चरण में आदेश VII नियम 11 सीपीसी के तहत आवेदन के माध्यम से नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके लिए साक्ष्य की गहन जांच की आवश्यकता होती है।
जस्टिस द्वारका धीश बंसल की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,
"मेरे विचार से आदेश VII नियम 11 CPC के तहत आवेदन पर निर्णय लेते समय आवेदन के माध्यम से उठाए गए उपरोक्त प्रश्न पर विचार नहीं किया जा सकता, जिसके लिए स्पष्ट रूप से साक्ष्य की आवश्यकता है।"
CPC की धारा 115 के तहत वर्तमान सिविल रिवीजन प्रतिवादी नंबर 2 और 3/याचिकाकर्ताओं द्वारा सिविल जज द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए पेश किया गया, जिसके तहत ट्रायल कोर्ट ने आदेश VII नियम 11 CPC के तहत याचिकाकर्ताओं के आवेदन को इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया कि आवेदन में उठाए गए आधारों के लिए साक्ष्य की आवश्यकता है। आदेश VII नियम 11 CPC के तहत दायर आवेदन पर विचार करने के समय उन पर फैसला नहीं किया जा सकता।
मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स के अनुसार, प्रतिवादी नंबर 1 और तीन अन्य व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। उनके द्वारा उक्त FIR को चुनौती दिए जाने पर इसे केवल प्रतिवादी नंबर 1/वादी के संबंध में रद्द कर दिया गया। FIR रद्द होने के बाद प्रतिवादी नंबर 1 ने याचिकाकर्ताओं/प्रतिवादियों के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण अभियोजन का आरोप लगाते हुए मुआवजे के लिए मुकदमा दायर किया।
याचिकाकर्ताओं के वकील ने ए.एन. षणमुगम और अन्य बनाम जी. सरवनन के मामले में मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें यह माना गया कि दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के आधार पर मुआवजे के लिए मुकदमा केवल CrPC की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग करके हाईकोर्ट द्वारा FIR रद्द करने के आधार पर प्रतिवादी/वादी के खिलाफ दायर नहीं किया जा सकता। इसलिए यह तर्क दिया गया कि दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के आधार पर मुआवजे के लिए दायर किया गया सिविल मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है। ट्रायल कोर्ट ने इस पहलू पर विचार नहीं किया, इस प्रकार याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर CPC के आदेश VII नियम 11 के तहत आवेदन को खारिज करने में अवैधता की।
इसके विपरीत, प्रतिवादी नंबर 1 के वकील ने आरोपित आदेश का समर्थन किया और सिविल रिवीजन खारिज करने की प्रार्थना की।
न्यायालय ने सी.एम.अग्रवाला बनाम हालार साल्ट एंड केमिकल वर्क्स एंड ऑर्स मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया, जिसने दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के लिए कार्रवाई के कारण में आवश्यक तत्वों को दोहराया:
1. वादी पर प्रतिवादी द्वारा मुकदमा चलाया गया था।
2. अभियोजन पक्ष ने उसके पक्ष में समाप्त किया, यदि उनकी प्रकृति से वे ऐसा समाप्त करने में सक्षम थे।
3. इस तरह के अभियोजन को शुरू करने के लिए कोई उचित और संभावित कारण नहीं था।
4. अभियोजन दुर्भावनापूर्ण था, यानी यह कानून को लागू करने के इरादे से नहीं बल्कि गुप्त उद्देश्य से किया गया था।
याचिकाकर्ताओं द्वारा भरोसा किए गए मामले का उल्लेख करते हुए न्यायालय ने कहा,
"ए.एन. षणमुगम (सुप्रा) के मामले में निर्णय का अवलोकन दर्शाता है कि इस मामले में आपराधिक मामले का निपटारा भी नहीं किया गया और मुआवजे के लिए मुकदमा दायर किया गया। इसलिए यह अलग है और याचिकाकर्ताओं को कोई मदद नहीं करता।"
इस प्रकार, न्यायालय ने वर्तमान सिविल रिवीजन खारिज की।
केस टाइटल: दिनेशचंद्र श्रीवास्तव और अन्य बनाम अनुराधा सक्सेना और अन्य, सिविल रिवीजन नंबर 731 वर्ष 2018