जब तब 'असाधारण परिस्थितियां' मौजूद न हों, बलात्कार की एफआईआर समझौते के आधार पर 'रूटीन तरीके' से रद्द नहीं की जा सकतीः मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

Update: 2024-07-30 10:12 GMT

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दोहराया कि बलात्कार के मामलों में 'रूटीन तरीके' से समझौता तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि 'असाधारण परिस्थितियां' न बन जाएं।

जस्टिस प्रकाश चंद्र गुप्ता की एकल पीठ ने माना कि 20 वर्षीय पीड़िता द्वारा दर्ज बलात्कार के मामले को समझौते के बावजूद खारिज नहीं किया जा सकता, भले ही सहमति पर पहुंचने से पहले कोई दबाव या भय न हो।

पीठ ने कहा, “…अभियोक्ता आवेदक के खिलाफ़ एफआईआर पर मुकदमा नहीं चलाना चाहती, लेकिन अपराध बलात्कार से संबंधित है जो गंभीर और जघन्य प्रकृति का है और समाज को प्रभावित करता है। तदनुसार, किसी भी असाधारण परिस्थिति के अभाव में, समझौते के बावजूद इस तरह के अपराधों को खारिज करना उचित नहीं है…”।

सीआरपीसी की धारा 482 के आवेदन को खारिज करते हुए, अदालत ने राज्य के इस तर्क से सहमति जताई कि धारा 376, 307 और 452 आईपीसी के तहत अपराध सीआरपीसी की धारा 320 के तहत समझौता योग्य नहीं हैं।

हालांकि आवेदक के वकील ने अदालत से एफआईआर को रद्द करने का आग्रह करने के लिए मोहम्मद जुल्फुकार बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य [2024] पर ज़ोर दिया, लेकिन अदालत ने मामले के तथ्यों को अलग-अलग बताया।

कोर्ट ने कहा, "…मोहम्मद जुल्फुकार (सुप्रा) के मामले में, आरोपी और शिकायतकर्ता रिश्ते में थे, हालांकि, आरोपी और शिकायतकर्ता का रिश्ता माता-पिता की इच्छा के विरुद्ध था, लेकिन उन्होंने साथ रहने का फैसला किया और दोनों पक्षों ने सौहार्दपूर्ण तरीके से अपना मामला सुलझा लिया…”।

अदालत ने उल्लेख किया कि कैसे सुप्रीम कोर्ट आपराधिक कार्यवाही को तभी रद्द करता है जब इसे जारी रखने से न्याय के उद्देश्य को नुकसान पहुंचता हो।

वर्तमान मामले में, अभियोक्ता जिसने घटना के 1.5 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज की थी, ने शुरू में आरोप लगाया कि आरोपी जो एक विवाहित व्यक्ति था, ने उससे शादी करने के लिए कहा। इनकार करने पर, वह उसके घर में जबरन घुस आया और चाकू की नोक पर बलात्कार किया। जब उसने शोर मचाया तो उसने कथित तौर पर चाकू से उसे मारने का भी प्रयास किया। आखिरकार, काफी प्रतिरोध के बाद वह मौके से भाग गई।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, न्यायालय ने 'सौहार्दपूर्ण' समझौते के आधार पर एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया।

अपनी टिप्पणियों को पुष्ट करने के लिए, हाईकोर्ट ने परबतभाई आहिर @ परबतभाई भीमसिंहभाई करमूर एवं अन्य बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य (2017) और वीरेंद्र चहल बनाम राज्य एवं अन्य, 2024 लाइव लॉ (दिल्ली) 274 में दिए गए निर्णयों का भी हवाला दिया।

कोर्ट ने कहा, “…हाईकोर्ट में निहित अंतर्निहित शक्ति का अंतिम उद्देश्य न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग और न्याय की विफलता को रोकना है। इस शक्ति का प्रयोग जघन्य अपराधों से जुड़े मामलों में संयम से किया जाना चाहिए, खासकर जहां समाज प्रभावित हो रहा हो जैसे हत्या, बलात्कार, डकैती आदि, भले ही पक्षों ने मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया हो”

केस नंबरः Misc. Criminal Case No. 9683 of 2024

साइटेशन: 2024 लाइवलॉ (एमपी) 157

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