निजता का उल्लंघन: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद में पत्नी की बातचीत की अनधिकृत रिकॉर्डिंग स्वीकार करने से किया इनकार
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की पीठ ने वैवाहिक विवादों में अवैध रूप से रिकॉर्ड किए गए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता के मुद्दे को संबोधित किया।
जस्टिस गजेंद्र सिंह ने इंदौर के फैमिली कोर्ट के एडिशनल प्रिंसिपल जज का पिछले आदेश खारिज किया, जिसमें अवैध रूप से रिकॉर्ड की गई बातचीत को साक्ष्य के रूप में शामिल करने की अनुमति दी गई थी। यह माना गया कि अनधिकृत रिकॉर्डिंग निजता के अधिकारों का उल्लंघन करती है।
याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के बीच 24 फरवरी, 2016 को इंदौर में विवाह संपन्न हुआ था।
इसके बाद विवाद उत्पन्न हुए, जिसके कारण याचिकाकर्ता ने अंतरिम भरण-पोषण की मांग करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 के तहत याचिका दायर की।
इन कार्यवाहियों के दौरान, प्रतिवादी ने सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश 17 नियम 1 के तहत आवेदन दायर किया, जिसमें अदालत से अनुरोध किया गया कि वह याचिकाकर्ता द्वारा कथित व्यभिचार के साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़, विशेष रूप से रिकॉर्ड की गई बातचीत वाली कॉम्पैक्ट डिस्क को रिकॉर्ड पर ले।
याचिकाकर्ता ने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन और निजता के उल्लंघन सहित कई आधारों पर रिकॉर्ड की गई बातचीत की स्वीकार्यता को चुनौती दी।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि रिकॉर्ड की गई बातचीत को शामिल करने से भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ, जो निजता के अधिकार की गारंटी देता है। उन्होंने पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ (1997) और आशा लता सोनी बनाम दुर्गेश सोनी (2023) जैसे उदाहरणों पर भरोसा किया। यह तर्क दिया गया कि शामिल पक्ष की जानकारी या सहमति के बिना निजी बातचीत को रिकॉर्ड करना निजता का गंभीर उल्लंघन है।
पिछले निर्णयों, विशेष रूप से अनुरिमा उर्फ आभा मेहता बनाम सुनील मेहता (2016) और अभिषेक रंजन और हेमलता चौबे (2023) का हवाला दिया गया, जहां अदालत ने माना कि पति या पत्नी की जानकारी के बिना ऐसी रिकॉर्डिंग संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 का उल्लंघन करती है।
प्रतिवादी ने अपने वकील के माध्यम से तर्क दिया कि व्यभिचार का प्रत्यक्ष साक्ष्य दुर्लभ है और रिकॉर्ड की गई बातचीत ने महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष साक्ष्य प्रदान किए।
प्रतिवादी ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार पूर्ण नहीं है, खासकर वैवाहिक विवादों के संदर्भ में जहां पति या पत्नी का आचरण जांच के दायरे में है। हिंदू विवाह अधिनियम और फैमिली कोर्ट एक्ट के तहत प्रतिवादी के अधिकारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और पक्षकारों की निजता की रक्षा के लिए कार्यवाही बंद कमरे में की जा सकती है।
जस्टिस गजेंद्र सिंह ने तर्कों और कानूनी मिसालों का विश्लेषण किया। अदालत ने यह टिप्पणी की कि विवादित आदेश ने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को मुख्य रूप से इसलिए स्वीकार किया, क्योंकि मामला साक्ष्य के चरण में था और याचिकाकर्ता के पास साक्ष्य का खंडन करने का अवसर था।
हालांकि, न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जीवनसाथी की निजी बातचीत को उनकी जानकारी के बिना रिकॉर्ड करना निजता का गंभीर उल्लंघन है। पिछले फैसलों का हवाला देते हुए न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की हरकतें संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं।
अनुरीमा उर्फ आभा मेहता बनाम सुनील मेहता और अभिषेक रंजन और हेमलता चौबे के मामले इस बात पर एकमत थे कि अनधिकृत रिकॉर्डिंग निजता के अधिकारों का उल्लंघन करती है।
इन विचारों के आधार पर हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि फैमिली कोर्ट का 24 नवंबर, 2022 का आदेश बनाए रखने योग्य नहीं था। नतीजतन, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को शामिल करने की अनुमति देने वाला आदेश रद्द कर दिया गया।