सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन: कैदियों के अधिकारों पर एक ऐतिहासिक मामला

Update: 2024-05-30 12:49 GMT

सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन का मामला एक महत्वपूर्ण न्यायिक हस्तक्षेप है, जिसने भारत में कैदियों की दुर्दशा को उजागर किया और कैद में रहते हुए भी उनके मौलिक अधिकारों को मजबूत किया। यह मामला कैदियों के अधिकारों और जेल प्रणाली के भीतर उनके उपचार की कानूनी सीमाओं को समझने में महत्वपूर्ण है।

मामले के तथ्य

मौत की सजा का सामना कर रहे कैदी सुनील बत्रा ने भारत के सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश को एक पत्र लिखा, जिसमें आरोप लगाया गया कि एक अन्य कैदी को जेल वार्डर द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। वार्डर कथित तौर पर कैदी से उसके मिलने वाले रिश्तेदारों के माध्यम से पैसे मांग रहा था।

सुप्रीम कोर्ट ने बत्रा के पत्र को बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के रूप में माना, जो एक कानूनी कार्रवाई है जो कैदियों को गैरकानूनी हिरासत से राहत पाने की अनुमति देती है।

पत्र के जवाब में, न्यायालय ने राज्य और संबंधित जेल अधिकारियों को सूचित किया। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने जेल का दौरा करने, कैदी से साक्षात्कार करने, प्रासंगिक दस्तावेजों की समीक्षा करने और आवश्यक साक्ष्य एकत्र करने के लिए एमिकस क्यूरी-कानूनी सलाहकार नियुक्त किए। इसके बाद निष्कर्षों को न्यायालय को एक रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया।

एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट में चौंकाने वाले विवरण सामने आए। इसमें कहा गया कि कैदी को रॉड डालने के कारण गुदा में गंभीर चोटें आई थीं, जिसके कारण उसे अमानवीय यातना दी गई। कैदी को जेल अस्पताल में स्थानांतरित किया गया था और बाद में लगातार रक्तस्राव के कारण इरविन अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

रिपोर्ट में यह भी संकेत दिया गया कि जेल वार्डर इन चोटों के लिए जिम्मेदार था, कथित तौर पर पैसे ऐंठने के लिए। इसके अलावा, इसमें विभागीय अधिकारियों द्वारा अपराध को छिपाने के प्रयासों को उजागर किया गया, जिसमें कैदी और जेल के डॉक्टर को डराना-धमकाना और चोटों के लिए वैकल्पिक स्पष्टीकरण सुझाना शामिल है, जैसे कि खुद को नुकसान पहुँचाना या बवासीर।

उठाए गए मुद्दे

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित किया:

1. क्या न्यायालय के पास दोषी की याचिका पर विचार करने का अधिकार था।

2. क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत मौलिक अधिकार दोषियों पर लागू होते हैं।

3. क्या जेल अधिनियम, 1894 की धारा 30(2) और धारा 56 संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करती है।

4. जेल अधिनियम, 1894 के संशोधन और सुधार से संबंधित प्रश्नों पर भी विचार किया गया।

याचिकाकर्ता के तर्क

सुनील बत्रा ने अपनी याचिका के माध्यम से तर्क दिया कि जेल अधिनियम, 1894 की धारा 30(2) जेल अधिकारियों को मृत्युदंड की सजा पाए अपराधी को एकांत कारावास में रखने का अधिकार नहीं देती है, यदि उसकी सजा अभी अंतिम नहीं हुई है। उन्होंने तर्क दिया कि धारा 30 स्पष्ट दिशा-निर्देशों की कमी के कारण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है, जिससे जेल अधिकारियों द्वारा संभावित असमानता और मनमाने निर्णय लिए जा सकते हैं।

बत्रा ने आगे तर्क दिया कि भले ही एक अपराधी के रूप में उसकी स्थिति के कारण उसके मौलिक अधिकार प्रतिबंधित थे, लेकिन वे पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उन्हें अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता है, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, उन्होंने जोर देकर कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत “जीवन” में केवल भौतिक अस्तित्व से कहीं अधिक शामिल है।

प्रतिवादी के प्रतिवाद

प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि वैध कारावास में स्वाभाविक रूप से कुछ मौलिक अधिकारों का प्रतिबंध शामिल है। उन्होंने कहा कि जेल नियमावली और विनियमों के अनुसार जेलों में व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने के लिए इस तरह के प्रतिबंध आवश्यक हैं।

प्रतिवादियों ने मृत्युदंड की सजा पाए कैदियों को खुद को नुकसान पहुंचाने, आत्महत्या करने, दूसरों को नुकसान पहुंचाने या भागने का प्रयास करने से रोकने के लिए एकांत कारावास को एक आवश्यक उपाय के रूप में उचित ठहराया। उन्होंने दावा किया कि जेल अधिनियम की धारा 30(2) जेल अनुशासन के लिए आवश्यक है और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करती है।

बत्रा के खिलाफ की गई कार्रवाई के संबंध में, प्रतिवादियों ने जेल अधिनियम की धारा 46 का हवाला दिया, जो अधीक्षक को कैदियों का निरीक्षण करने और अनुशासन बनाए रखने के लिए उचित दंड लगाने का अधिकार देती है।

विश्लेषण और निर्णय

जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर, जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़, जस्टिस सैयद मुर्तजा फजल अली, जस्टिस पी.एन. शिंगल और जस्टिस डी.ए. देसाई की पीठ के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ने इन मुद्दों पर एक व्यापक निर्णय सुनाया।

अधिकार क्षेत्र और मौलिक अधिकार: न्यायालय ने अनुच्छेद 32 और 226 के तहत अपने अधिकार की पुष्टि की, ताकि ऐसे मामलों को संबोधित किया जा सके, जहां मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, यहां तक कि कैदियों के लिए भी। इसने स्पष्ट किया कि कैदियों को उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार है, चाहे उनकी सजा कुछ भी हो।

जेल अधिनियम की धारा 30(2): यह स्वीकार करते हुए कि धारा 30(2) एकांत कारावास का अधिकार देती है, न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि यह कैदियों को प्रताड़ित करने तक विस्तारित नहीं है। न्यायालय ने माना कि धारा 30(2) अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन नहीं करती है, क्योंकि नुकसान को रोकने के लिए कभी-कभी एकांत कारावास आवश्यक हो सकता है। हालांकि, चूंकि बत्रा की मौत की सजा अभी अंतिम नहीं थी, इसलिए न्यायालय ने फैसला सुनाया कि उन्हें अगले आदेश तक एकांत कारावास में नहीं रखा जाना चाहिए।

अनुच्छेद 21 के तहत अधिकार: न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि दोषी ठहराए जाने और मौत की सजा सुनाए जाने के बावजूद कैदियों को अनुच्छेद 21 के तहत उनके मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। इसमें जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है, जिसे मनमाने ढंग से नहीं छीना जा सकता। फैसले में कैदियों को अंतर्निहित गरिमा और अधिकारों वाले मनुष्य के रूप में व्यवहार करने के महत्व पर प्रकाश डाला गया।

जेल अधिनियम की धारा 56: न्यायालय ने कहा कि हालांकि अधीक्षक के पास अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रतिबंध लगाने का अधिकार है, लेकिन ऐसे उपाय केवल तभी किए जाने चाहिए जब स्थानीय सरकार या न्यायालय द्वारा अधिकृत किया गया हो। यह प्रावधान अनुच्छेद 14 और 21 के अनुरूप पाया गया, बशर्ते इसका प्रयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जाए न कि मनमाने ढंग से।

सिफारिशें और सुधार

न्यायालय ने जेलों में व्याप्त कठोर और अमानवीय स्थितियों पर गंभीर चिंता व्यक्त की। इसने जेल मैनुअल में पुराने प्रावधानों में तत्काल सुधार की मांग की और इस बात पर जोर दिया कि कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार उनके पुनर्वास और समाज में पुनः एकीकरण के लिए प्रतिकूल है।

फैसले में निम्नलिखित की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया:

1. स्वतंत्र अधिकारियों द्वारा जेल की स्थितियों का नियमित निरीक्षण और समीक्षा।

2. जेलों के भीतर शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना।

3. न्याय तक उनकी पहुँच सुनिश्चित करने के लिए कैदियों को मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान।

4. कैदी प्रबंधन के लिए मानवीय और पुनर्वास उपायों का कार्यान्वयन।

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