मशीनरी, इमारतों और पशुओं के प्रबंधन पर सुरक्षा नियम : सेक्शन 286-290, भारतीय न्याय संहिता, 2023

Update: 2024-11-07 11:53 GMT

भारतीय न्याय संहिता, 2023 ने सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई ज़िम्मेदारियाँ निर्धारित की हैं, जो खतरनाक परिस्थितियों और वस्तुओं के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करती हैं।

सेक्शन 286 से 291 तक के प्रावधान यह स्पष्ट करते हैं कि लोग खतरनाक पदार्थों (Dangerous Substances), मशीनरी (Machinery), इमारतों और जानवरों को संभालते समय उचित सुरक्षा उपाय अपनाएं, ताकि सार्वजनिक स्थानों पर किसी को हानि न पहुंचे।

इस लेख में हम हर सेक्शन को सरल भाषा में उदाहरणों के साथ समझाते हैं ताकि लोग अपनी ज़िम्मेदारियों को आसानी से समझ सकें। सेक्शन 286-288 के संपूर्ण विवरण के लिए आप Live Law Hindi पर पढ़ सकते हैं।

सेक्शन 286: जहरीले पदार्थों के सुरक्षित प्रबंधन (Handling Poisonous Substances with Care)

सेक्शन 286 यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति जहरीले पदार्थ (Poisonous Substance) का उपयोग करते समय दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखे। इसका उल्लंघन करने पर छह महीने तक की जेल, पांच हजार रुपये का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।

उदाहरण: यदि कोई व्यक्ति अपने घर के पास कीटनाशक (Pesticide) का छिड़काव करता है और कोई चेतावनी नहीं लगाता जिससे वहां से गुजरने वालों को नुकसान पहुँच सकता है, तो उस व्यक्ति को सेक्शन 286 के तहत दंडित किया जा सकता है।

सेक्शन 287: आग और ज्वलनशील पदार्थों का सुरक्षित उपयोग (Safe Use of Fire and Combustible Materials)

सेक्शन 287 उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो आग या किसी ज्वलनशील पदार्थ (Combustible Material) का उपयोग करते हैं। यह आवश्यक है कि वे इसे सार्वजनिक स्थानों पर सावधानीपूर्वक संभालें। इसका उल्लंघन करने पर छह महीने तक की जेल, दो हजार रुपये का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।

उदाहरण: मान लीजिए कि कोई व्यक्ति भीड़भाड़ वाली जगह पर सूखे पत्ते जला रहा है और यह आग अन्य लोगों को नुकसान पहुँचा सकती है, तो उस व्यक्ति को सेक्शन 287 के तहत सज़ा हो सकती है।

सेक्शन 288: विस्फोटक पदार्थों का सुरक्षित प्रबंधन (Handling Explosive Substances Responsibly)

सेक्शन 288 में बताया गया है कि विस्फोटक पदार्थों (Explosive Substances) को सुरक्षित और जिम्मेदारीपूर्वक संभाला जाए ताकि इससे किसी को खतरा न हो। इसका उल्लंघन करने पर छह महीने तक की जेल, पांच हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।

उदाहरण: यदि कोई व्यक्ति पटाखों (Firecrackers) को बिना सुरक्षा व्यवस्था के भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में रखता है और इसकी वजह से कोई दुर्घटना होती है, तो उस व्यक्ति को सेक्शन 288 के तहत दंडित किया जा सकता है।

सेक्शन 289: मशीनरी का सुरक्षित उपयोग (Handling Machinery with Caution)

सेक्शन 289 यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति मशीनरी (Machinery) का उपयोग करते समय सावधानी बरते ताकि इससे किसी को नुकसान न पहुँचे। यदि कोई व्यक्ति मशीनरी को लापरवाही से इस्तेमाल करता है या सुरक्षा उपायों का पालन नहीं करता, तो उसे छह महीने तक की जेल, पांच हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।

उदाहरण: मान लीजिए कि किसी फैक्ट्री का कर्मचारी भारी मशीन का उपयोग कर रहा है लेकिन उसने सुरक्षा लॉक (Safety Lock) नहीं लगाया। अगर इससे किसी अन्य व्यक्ति को चोट लगती है, तो उस व्यक्ति पर सेक्शन 289 के तहत सज़ा हो सकती है।

सेक्शन 290: इमारत निर्माण और रखरखाव में सुरक्षा (Ensuring Safety in Construction and Building Maintenance)

सेक्शन 290 उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो इमारतों का निर्माण, मरम्मत या ध्वस्तीकरण (Demolition) करते समय सुरक्षा उपायों का पालन नहीं करते। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इन गतिविधियों के दौरान किसी को कोई खतरा न हो। इसका उल्लंघन करने पर छह महीने तक की जेल, पांच हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।

उदाहरण: मान लीजिए कि एक बिल्डर ऊँची इमारत पर काम कर रहा है और उसने सीढ़ी या स्कैफोल्डिंग (Scaffolding) को सुरक्षित नहीं किया है। यदि इससे किसी व्यक्ति को चोट पहुँचती है, तो उस बिल्डर को सेक्शन 290 के तहत सज़ा हो सकती है।

सेक्शन 291: पशुओं का सुरक्षित प्रबंधन (Proper Control of Animals to Prevent Harm)

सेक्शन 291 उन व्यक्तियों पर लागू होता है जिनके पास जानवर (Animal) हैं। यह आवश्यक है कि जानवरों का प्रबंधन इस तरह से किया जाए कि किसी को चोट या गंभीर हानि न हो। इसका उल्लंघन करने पर छह महीने तक की जेल, पांच हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।

उदाहरण: मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के पास एक बड़ा और आक्रामक कुत्ता है और वह सार्वजनिक स्थान पर उसे बिना पट्टे के छोड़ देता है। अगर कुत्ता किसी व्यक्ति पर हमला करता है, तो कुत्ते के मालिक को सेक्शन 291 के तहत सज़ा हो सकती है।

भारतीय न्याय संहिता, 2023 के सेक्शन 286 से 291 यह सुनिश्चित करते हैं कि खतरनाक पदार्थों, मशीनरी, इमारतों और जानवरों के उपयोग में आवश्यक सावधानियां बरती जाएं। इन प्रावधानों का उद्देश्य एक ऐसा सुरक्षित वातावरण बनाना है जहां हर व्यक्ति का जीवन सुरक्षित हो और कोई भी लापरवाही से हानि न पहुँचे।

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