वायु अधिनियम, 1981 की धारा 8-10 के तहत राज्य बोर्डों की अयोग्यताएँ, रिक्तियाँ और बैठकें

Update: 2025-07-29 11:53 GMT

किसी भी नियामक निकाय (Regulatory Body) का प्रभावी कामकाज न केवल उसके गठन और शक्तियों (Powers) पर निर्भर करता है, बल्कि उसके सदस्यों की ईमानदारी (Integrity) और उसकी परिचालन प्रक्रियाओं (Operational Procedures) की दक्षता (Efficiency) पर भी निर्भर करता है।

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, अपने बाद की धाराओं में इन पहलुओं को बारीकी से संबोधित करता है, विशेष रूप से राज्य बोर्ड (State Board) के सदस्यों के लिए अयोग्यताओं (Disqualifications), ऐसी अयोग्यताओं के उनकी सीटों पर तत्काल प्रभावों (Immediate Implications), और बोर्ड बैठकों (Board Meetings) के लिए अनिवार्य प्रोटोकॉल (Mandatory Protocols) पर ध्यान केंद्रित करता है। ये प्रावधान (Provisions) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (State Pollution Control Boards - SPCBs) की विश्वसनीयता (Credibility) बनाए रखने और वायु प्रदूषण के प्रबंधन में उनके लगातार प्रदर्शन (Consistent Performance) को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

राज्य बोर्ड की सदस्यता के लिए अयोग्यताएँ (Disqualifications for State Board Membership)

अधिनियम की धारा 8 इस अधिनियम के तहत गठित राज्य बोर्ड के सदस्य बनने या बने रहने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए कड़े अयोग्यताएँ (Disqualifications) निर्धारित करती है। ये शर्तें हितों के टकराव (Conflicts of Interest) को रोकने, नैतिक मानकों (Moral Standards) को बनाए रखने और सार्वजनिक सेवा के प्रति सदस्यों की प्रतिबद्धता (Commitment) सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं।

कोई भी व्यक्ति राज्य बोर्ड का सदस्य नहीं होगा यदि वह निम्नलिखित में से किसी भी श्रेणी में आता है:

• वित्तीय अस्थिरता (Financial Instability): यदि कोई व्यक्ति दिवालिया घोषित (Adjudged Insolvent) है, या किसी भी समय रहा है, तो वह अयोग्य है। यह सुनिश्चित करता है कि वित्तीय कुप्रबंधन (Financial Mismanagement) या अपने ऋणों (Debts) को पूरा करने में असमर्थता का इतिहास रखने वाले व्यक्ति सार्वजनिक विश्वास के पदों (Positions of Public Trust) पर न रहें।

• मानसिक अक्षमता (Mental Incapacity): यदि कोई व्यक्ति विकृत चित्त (Unsound Mind) का है और उसे सक्षम न्यायालय (Competent Court) द्वारा ऐसा घोषित किया गया है, तो वह अयोग्य है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि केवल पूर्ण मानसिक क्षमताओं (Full Mental Faculties) वाले व्यक्ति ही महत्वपूर्ण निर्णय लेने की प्रक्रियाओं (Decision-making Processes) में भाग ले सकें।

• नैतिक अधमता के अपराध के लिए दोषसिद्धि (Conviction for Moral Turpitude): यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, या रहा है, जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता (Moral Turpitude) शामिल है, तो उसे सदस्यता से रोक दिया जाता है। इसका उद्देश्य बोर्ड और उसके सदस्यों की नैतिक स्थिति (Ethical Standing) को बनाए रखना है। 'नैतिक अधमता' आम तौर पर ऐसे कृत्यों (Acts) को संदर्भित करती है जिन्हें घिनौना (Vile), नीच (Base), या भ्रष्ट (Depraved) माना जाता है, जो सार्वजनिक विश्वास को प्रभावित करते हैं।

• वायु अधिनियम के तहत पूर्व अपराध (Prior Offence under the Air Act): कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के तहत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, या किसी भी समय रहा है, वह अयोग्य है। यह विशिष्ट अयोग्यता इस बात पर जोर देती है कि पर्यावरण कानून के उल्लंघनों (Violations) को कितनी गंभीरता से देखा जाता है और यह दोहराने वाले अपराधियों (Repeat Offenders) को उस निकाय को प्रभावित करने से रोकता है जिसका उद्देश्य इसे लागू करना है।

• प्रदूषण नियंत्रण व्यवसाय के साथ हितों का टकराव (Conflict of Interest with Pollution Control Business): एक महत्वपूर्ण अयोग्यता तब उत्पन्न होती है जब किसी सदस्य का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, स्वयं या किसी भागीदार (Partner) के माध्यम से, किसी फर्म (Firm) या कंपनी (Company) में कोई हिस्सा (Share) या हित (Interest) हो, जो वायु की गुणवत्ता में सुधार या वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण या उपशमन (Abatement) के लिए मशीनरी (Machinery), औद्योगिक संयंत्र (Industrial Plant), नियंत्रण उपकरण (Control Equipment) या किसी अन्य उपकरण (Apparatus) के निर्माण (Manufacture), बिक्री (Sale) या किराए (Hire) के व्यवसाय में लगी हुई हो। इस महत्वपूर्ण खंड का उद्देश्य हितों के टकराव को रोकना है जहाँ कोई सदस्य प्रदूषण नियंत्रण उपकरण या सेवाओं से संबंधित निर्णयों से आर्थिक रूप से लाभ उठा सकता है।

• बोर्ड के अनुबंधों के साथ हितों का टकराव (Conflict of Interest with Board Contracts): कोई व्यक्ति भी अयोग्य है यदि वह किसी ऐसी कंपनी या फर्म का निदेशक (Director) या सचिव (Secretary), प्रबंधक (Manager) या अन्य वेतनभोगी अधिकारी (Salaried Officer) या कर्मचारी (Employee) है जिसका बोर्ड के साथ, या बोर्ड का गठन करने वाली सरकार के साथ, या राज्य में किसी स्थानीय प्राधिकारी (Local Authority) के साथ, या सरकार के स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबंधन वाली किसी कंपनी या निगम (Corporation) के साथ कोई अनुबंध (Contract) है। यह विशेष रूप से वायु की गुणवत्ता में सुधार या वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण या उपशमन के लिए कार्यक्रमों को चलाने के लिए अनुबंधों पर लागू होता है। यह ऐसी स्थितियों को रोकता है जहाँ कोई सदस्य ऐसे अनुबंधों को प्रभावित कर सकता है जो सीधे उसके नियोक्ता (Employer) या स्वयं को लाभान्वित करते हैं।

• पद का दुरुपयोग (Abuse of Position): अंत में, यदि राज्य सरकार की राय में, किसी व्यक्ति ने सदस्य के रूप में अपनी स्थिति का इतना दुरुपयोग (Abused) किया है कि राज्य बोर्ड में उसका बने रहना आम जनता के हित (Interest of the General Public) के लिए हानिकारक (Detrimental) हो, तो वह अयोग्य है। यह व्यापक खंड (Broad Clause) उन सदस्यों को हटाने के लिए एक तंत्र (Mechanism) प्रदान करता है जो सार्वजनिक हित के खिलाफ कार्य करते हैं या अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि बोर्ड अपने इच्छित उद्देश्य (Intended Purpose) की पूर्ति करता है।

अयोग्य सदस्यों को हटाना (Removal of Disqualified Members): उप-धारा (2) राज्य सरकार को किसी भी सदस्य को हटाने का अधिकार देती है जो उप-धारा (1) में उल्लिखित किसी भी अयोग्यता के अधीन है, या हो गया है। यह हटाना लिखित आदेश (Order in Writing) द्वारा किया जाना चाहिए। हालांकि, एक महत्वपूर्ण परंतुक (Proviso) निष्पक्षता (Fairness) और प्राकृतिक न्याय (Natural Justice) सुनिश्चित करता है: राज्य सरकार द्वारा इस धारा के तहत हटाने का कोई भी आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक संबंधित सदस्य को उसी के खिलाफ कारण बताने का उचित अवसर (Reasonable Opportunity of Showing Cause) नहीं दिया गया हो। इसका मतलब है कि सदस्य को हटाने पर अंतिम निर्णय लेने से पहले अपनी बात रखने का अवसर दिया जाना चाहिए।

हटाने के बाद अपात्रता (Ineligibility Post-Removal): उप-धारा (3) हटाए गए सदस्यों के लिए एक और परिणाम जोड़ती है। अधिनियम के अन्य प्रावधानों (जैसे उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक जारी रखने के लिए धारा 7(1) या पुनः नामांकन के लिए धारा 7(6)) में कुछ भी होने के बावजूद, एक सदस्य जिसे इस धारा के तहत हटा दिया गया है, वह तब तक पद धारण करने के लिए पात्र नहीं होगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पदभार ग्रहण नहीं कर लेता, और न ही वह सदस्य के रूप में पुनः नामांकन के लिए पात्र होगा। यह प्रावधान कदाचार (Misconduct) या अयोग्यता के तहत आने के खिलाफ एक मजबूत निवारक (Strong Deterrent) के रूप में कार्य करता है।

सदस्यों द्वारा सीटों का खाली होना (Vacation of Seats by Members)

धारा 9 धारा 8 का एक संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण अनुवर्ती (Follow-up) है। यह स्पष्ट रूप से बताता है कि यदि इस अधिनियम के तहत गठित एक राज्य बोर्ड का सदस्य धारा 8 में निर्दिष्ट किसी भी अयोग्यता के अधीन हो जाता है, तो उसकी सीट स्वचालित रूप से खाली हो जाएगी। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि एक बार अयोग्यता स्थापित हो जाने के बाद, व्यक्ति बोर्ड में अपना पद धारण नहीं कर सकता है, जिससे निकाय की ईमानदारी और कानूनी स्थिति (Legal Standing) बनी रहती है।

बोर्ड की बैठकें: आवृत्ति और प्रक्रिया (Board Meetings: Frequency and Procedure)

धारा 10 राज्य बोर्डों की बैठकों (Meetings of the State Boards) के लिए मूलभूत नियम निर्धारित करती है, जो उनकी परिचालन दक्षता (Operational Efficiency) और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक हैं।

बैठक की आवृत्ति और प्रक्रिया (Meeting Frequency and Procedure): उप-धारा (1) अनिवार्य करती है कि इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, एक बोर्ड हर तीन महीने में कम से कम एक बार बैठक करेगा।

यह वायु प्रदूषण के मामलों पर नियमित निरीक्षण (Regular Oversight), समीक्षा (Review) और निर्णय लेने को सुनिश्चित करता है। बोर्ड को अपनी बैठकों में व्यापार के लेनदेन (Transaction of Business) के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया के ऐसे नियमों (Rules of Procedure) का भी पालन करना होगा। यह बैठकों के संचालन के लिए विस्तृत प्रोटोकॉल (Detailed Protocols) की स्थापना की अनुमति देता है, जिससे व्यवस्था और औपचारिकता (Formality) सुनिश्चित होती है।

एक परंतुक (Proviso) तत्काल मामलों के लिए लचीलापन (Flexibility) प्रदान करता है: यदि, अध्यक्ष की राय में, तत्काल प्रकृति (Urgent Nature) का कोई व्यवसाय लेनदेन किया जाना है, तो अध्यक्ष उस विशिष्ट तत्काल उद्देश्य के लिए अपनी इच्छानुसार किसी भी समय बोर्ड की बैठक बुला सकते हैं, नियमित तीन महीने के चक्र को दरकिनार करते हुए।

बैठकों का कार्यवृत्त (Minutes of Meetings): उप-धारा (2) अनिवार्य करती है कि उप-धारा (1) के तहत आयोजित बैठकों के कार्यवृत्त की प्रतियां (Copies of Minutes) केंद्रीय बोर्ड और संबंधित राज्य सरकार को भेजी जाएंगी। यह पारदर्शिता (Transparency), जवाबदेही (Accountability), और राज्य बोर्डों, शीर्ष केंद्रीय बोर्ड, और संबंधित राज्य सरकार के बीच उचित संचार (Proper Communication) सुनिश्चित करता है, जिससे वायु प्रदूषण नियंत्रण प्रयासों का समन्वय (Coordination) और निरीक्षण सुगम होता है।

Tags:    

Similar News