समन की तामील से बचने के लिए फरार होना (Absconding to Avoid Service of Summons)
भारतीय दंड संहिता की धारा 172 उन लोगों से संबंधित है जो कानूनी रूप से सक्षम लोक सेवक से समन, नोटिस या आदेश प्राप्त करने से बचते हैं। यदि कोई व्यक्ति इन दस्तावेजों को प्राप्त करने से बचने के लिए छिपता है, तो उसे एक महीने तक की साधारण कारावास, पाँच सौ रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। यदि दस्तावेज़ के लिए व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना या न्यायालय में दस्तावेज़ प्रस्तुत करना आवश्यक है, तो उसे छह महीने तक की साधारण कारावास, एक हज़ार रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
समन की तामील को रोकना (Preventing Service of Summons)
धारा 173 में लोक सेवक से समन, नोटिस या आदेश की तामील को जानबूझकर रोकने को शामिल किया गया है। इसमें दस्तावेज़ को वितरित होने से रोकना, उसे जहाँ पोस्ट किया गया है वहाँ से हटाना या वैध उद्घोषणा को रोकना शामिल है। ऐसी कार्रवाइयों के लिए सज़ा एक महीने तक की साधारण कारावास, पाँच सौ रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकती है। यदि दस्तावेज़ के लिए न्यायालय में उपस्थिति या दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, तो सज़ा छह महीने के साधारण कारावास, एक हज़ार रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकती है।
आदेश के पालन में गैर-उपस्थित (Non-attendance in Obedience to an Order)
धारा 174 किसी लोक सेवक द्वारा जारी समन, नोटिस, आदेश या उद्घोषणा में निर्दिष्ट स्थान और समय पर उपस्थित न होने को संबोधित करती है। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर उपस्थित नहीं होता है या अनुमति दिए जाने से पहले चला जाता है, तो उसे एक महीने तक के साधारण कारावास, पाँच सौ रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है। यदि न्यायालय में उपस्थित होने की आवश्यकता है, तो सज़ा छह महीने तक के साधारण कारावास, एक हज़ार रुपये तक के जुर्माने या दोनों हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन वह जानबूझकर उपस्थित नहीं होता है, तो उसने इस धारा के तहत अपराध किया है।
उद्घोषणा के जवाब में गैर-हाजिर होना (Non-appearance in Response to a Proclamation)
धारा 174A विशेष रूप से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत उद्घोषणा के जवाब में उपस्थित न होने से संबंधित है। यदि कोई व्यक्ति अपेक्षित रूप से उपस्थित नहीं होता है, तो उसे तीन वर्ष तक कारावास, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। यदि उसे घोषित अपराधी घोषित किया जाता है, तो सजा बढ़कर सात वर्ष कारावास और जुर्माना हो सकती है।
लोक सेवक को दस्तावेज प्रस्तुत करने में चूक (Omission to Produce Document to Public Servant)
धारा 175 में लोक सेवक द्वारा कानूनी रूप से अपेक्षित होने पर दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रस्तुत न करने को शामिल किया गया है। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करता है, तो उसे एक महीने तक के साधारण कारावास, पांच सौ रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है। यदि न्यायालय द्वारा दस्तावेज की आवश्यकता होती है, तो सजा छह महीने के साधारण कारावास, एक हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनों से बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को जिला न्यायालय के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत करना है, लेकिन वह ऐसा नहीं करता है, तो उसने इस धारा के तहत अपराध किया है।
सूचना या सूचना देने में चूक (Omission to Give Notice or Information)
धारा 176 कानूनी रूप से आवश्यक होने पर लोक सेवक को सूचना या सूचना न देने से संबंधित है। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर आवश्यक सूचना या सूचना नहीं देता है, तो उसे एक महीने तक की साधारण कारावास, पाँच सौ रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। यदि सूचना किसी अपराध के होने के बारे में है या किसी अपराध को रोकने या अपराधी को पकड़ने के लिए आवश्यक है, तो सजा छह महीने तक की साधारण कारावास, एक हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकती है। इसके अतिरिक्त, यदि दंड प्रक्रिया संहिता के तहत किसी आदेश द्वारा सूचना की आवश्यकता है, तो सजा छह महीने तक की कारावास, एक हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकती है।
भारतीय दंड संहिता की ये धाराएँ यह सुनिश्चित करती हैं कि लोग लोक सेवकों के वैध आदेशों का पालन करें, जिससे व्यवस्था बनाए रखने और कानूनी प्रणाली के प्रभावी कामकाज में मदद मिले।