न्याय और परंपरा में संतुलन: डॉ. निर्मल सिंह पनेसर मामले में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
परिचय
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने डॉ. निर्मल सिंह पनेसर बनाम श्रीमती परमजीत कौर पनेसर @ अजिंदर कौर पनेसर के मामले में तलाक और न्यायालय में निहित संवैधानिक शक्तियों से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित किया। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ द्वारा 10 अक्टूबर, 2023 को तय किए गए इस मामले में भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर तलाक देने में शामिल जटिलताओं पर प्रकाश डाला गया।
डॉ. निर्मल सिंह पनेसर बनाम श्रीमती परमजीत कौर पनेसर @ अजिंदर कौर पनेसर का मामला तलाक के मामलों में शामिल जटिलताओं और संवेदनशीलताओं को उजागर करता है, खासकर जब अनुच्छेद 142 के तहत संवैधानिक शक्तियों के उपयोग पर विचार किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कानूनी सिद्धांतों और सामाजिक मूल्यों के बीच एक सावधानीपूर्वक संतुलन को दर्शाता है, जो विवाह की पवित्रता और तलाक के मामलों में न्यायिक विवेक की आवश्यकता पर जोर देता है।
मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि
डॉ. निर्मल सिंह पनेसर और श्रीमती परमजीत कौर पनेसर कई दशकों से विवाहित हैं और उनके तीन बच्चे हैं। परेशानी 1984 में शुरू हुई जब श्रीमती पनेसर ने अपने पति के साथ चेन्नई जाने से इनकार कर दिया, जिन्हें भारतीय वायु सेना द्वारा वहां स्थानांतरित किया गया था। 1996 में, डॉ. पनेसर ने क्रूरता और परित्याग के आधार पर तलाक मांगा, जिसे 2000 में जिला न्यायालय द्वारा आरंभिक रूप से मंजूर कर लिया गया। हालांकि, श्रीमती पनेसर ने अपील की, और निर्णय को उलट दिया गया। वर्तमान मामले में, श्रीमती पनेसर, जो अब 82 वर्ष की हैं, ने अपने 89 वर्षीय पति की देखभाल करने की इच्छा व्यक्त की और "तलाकशुदा" के रूप में लेबल किए जाने के प्रति अपनी प्रबल अनिच्छा व्यक्त की।
मामले का मुद्दा
इस मामले में मुख्य मुद्दा यह था कि क्या सुप्रीम कोर्ट को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग उस विवाह को भंग करने के लिए करना चाहिए जो पूरी तरह से टूट चुका है, जबकि इस तरह के टूटने को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत तलाक के आधार के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।
मामले में शामिल कानून
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक कोई भी डिक्री या आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान करता है। इसमें विवाह को समाप्त करने का विवेकाधीन अधिकार शामिल है, जो पूरी तरह से टूट चुका है, भले ही एक पक्ष तलाक का विरोध करता हो। हालांकि, न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि इस शक्ति का प्रयोग सावधानी से और केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए।
प्रस्तुत तर्क
डॉ. पनेसर ने तर्क दिया कि विवाह पूरी तरह से टूट चुका है, और तलाक देना न्याय के हित में है। उन्होंने लंबे समय तक अलगाव और वैवाहिक सद्भाव की कमी पर प्रकाश डाला। दूसरी ओर, श्रीमती पनेसर ने तलाक के खिलाफ तर्क दिया, अपने पति की बुढ़ापे में देखभाल करने की अपनी इच्छा और "तलाकशुदा" के रूप में लेबल न किए जाने की अपनी इच्छा पर जोर दिया। उन्होंने अपनी भावनात्मक और सामाजिक चिंताओं को व्यक्त किया, विशेष रूप से उनकी बढ़ती उम्र को देखते हुए।
न्यायालय द्वारा विश्लेषण
सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों के तर्कों और विवाह के पूरी तरह से टूटने के आधार पर तलाक देने के व्यापक निहितार्थों पर सावधानीपूर्वक विचार किया। न्यायालय ने अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकार को स्वीकार किया लेकिन इस बात पर जोर दिया कि इस शक्ति का प्रयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। न्यायालय ने भारतीय समाज में विवाह को एक पवित्र संस्था के रूप में महत्व दिया और इस बात पर जोर दिया कि तलाक को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, खासकर तब जब यह किसी एक पक्ष को अनुचित रूप से प्रभावित करता हो।
न्यायालय ने शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन के मामले का संदर्भ दिया, जहां एक संविधान पीठ ने न्यायसंगत न्याय सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 142 के सावधानीपूर्वक और विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया। न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 1955 का हिंदू विवाह अधिनियम विवाह के अपूरणीय विघटन को तलाक के आधार के रूप में मान्यता नहीं देता है, जिसके लिए अनुच्छेद 142 का उपयोग विवाह को भंग करने से पहले सावधानीपूर्वक विचार करना आवश्यक है।
मामले का निर्णय
अंततः, सुप्रीम कोर्ट ने तलाक को मंजूरी नहीं देने का फैसला किया। न्यायालय ने विवाह की वैधता की पुष्टि की, जिसमें श्रीमती पनेसर के अपने पति के प्रति समर्पण और तलाकशुदा होने से जुड़े कलंक से बचने की उनकी इच्छा पर प्रकाश डाला गया। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि विवाह की पवित्रता को बरकरार रखा जाना चाहिए, और तलाक केवल असाधारण परिस्थितियों में ही दिया जाना चाहिए, जहां सुलह की कोई उम्मीद न हो।
इस निर्णय ने विवाह और तलाक के मामलों में कानूनी और सामाजिक दोनों मानकों का सम्मान सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। न्यायालय ने श्रीमती पनेसर पर भावनात्मक और सामाजिक प्रभाव को स्वीकार किया और फैसला सुनाया कि विवाह को भंग करना न्याय के सर्वोत्तम हितों की पूर्ति नहीं करेगा।