'उत्तर कुंजी' की शुद्धता की जांच के लिए रिट क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, यह पूरी तरह से शैक्षणिक मामला: केरल हाईकोर्ट

Update: 2024-05-09 08:36 GMT

केरल हाईकोर्ट ने माना कि आंसर की की शुद्धता पर संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार के तहत विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह पूरी तरह से अकादमिक मामला है। जस्टिस टी आर रवि ने कहा कि हाईकोर्ट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा तैयार उत्तर कुंजी की शुद्धता का मूल्यांकन करने वाली विशेषज्ञ समिति के फैसले के खिलाफ अपील पर विचार नहीं करेगा।

कोर्ट ने कहा,

“उत्तर कुंजी की शुद्धता या अन्यथा से संबंधित प्रश्न पूरी तरह से अकादमिक मामला है, जो ऐसा पहलू नहीं है, जिसकी भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार के अभ्यास में समीक्षा की जा सकती है। इस न्यायालय ने पिछले अवसर पर याचिकाकर्ता और अन्य द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विचार करने का निर्देश दिया था, और इस न्यायालय के फैसले के अनुसार इस प्रश्न पर विचार करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की गई थी। इसके बाद Ext.P1 रिपोर्ट तैयार की गई है। यह न्यायालय विशेषज्ञ निकाय के निर्णय पर अपील में नहीं बैठ रहा है।"

याचिकाकर्ता एक यूजीसी/नेट उम्मीदवार है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल हुआ था। याचिकाकर्ता ने कहा कि प्रश्नों में कई विसंगतियां थीं और उत्तर कुंजी प्रकाशित की गई थी और एक रिट याचिका भी दायर की गई थी। उस रिट याचिका का निपटारा यूजीसी को यह निर्देश देकर कर दिया गया कि वह याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर विचार करे और सुनवाई का अवसर दे।

फैसले के अनुपालन में, एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया जिसने प्रश्नों और उत्तर कुंजी के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। विशेषज्ञ समिति द्वारा इस रिपोर्ट के आधार पर याचिकाकर्ता की शिकायतों पर विचार किया गया और राहतें खारिज कर दी गईं। इससे व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के निष्कर्षों को चुनौती देते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

कोर्ट ने कहा कि वह विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट की सत्यता का मूल्यांकन नहीं करेगी। इसमें कहा गया है कि संवैधानिक न्यायालय होने के नाते हाईकोर्ट महज असहमति के आधार पर किसी प्रशासनिक प्राधिकारी के फैसले पर अपील नहीं कर सकता।

न्यायालय ने यह कहते हुए निष्कर्ष निकाला कि वह निर्णय लेने की प्रक्रिया या प्रशासनिक प्राधिकारी के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक कि दुर्भावना, पक्षपात, मनमानी, तर्कहीनता या विकृति न हो। तदनुसार, न्यायालय ने रिट याचिका खारिज कर दी।

केस साइटेशनः 2024 लाइवलॉ केर 285

केस टाइटल: सिंधु बी एस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया

केस नंबर: W.P.(C). NO. 21640/2023

जजमेंट पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

Tags:    

Similar News