धारा 120 साक्ष्य अधिनियम | पति और पत्नी पावर ऑफ अटॉर्नी के बिना एक-दूसरे की ओर से गवाही दे सकते हैं: केरल हाईकोर्ट

Update: 2024-06-25 11:38 GMT

केरल हाईकोर्ट ने माना कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 120 के तहत पति को अपनी पत्नी के बदले में और इसके विपरीत बिना किसी लिखित प्राधिकार या पावर ऑफ अटॉर्नी के भी गवाही देने की अनुमति है।

जस्टिस कौसर एडप्पागथ ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने मुकदमे की सुनवाई में वादी के पति की ओर से और उसके लिए जांच करने के अनुरोध को गलत तरीके से खारिज कर दिया था।

“उपर्युक्त प्रावधान को ध्यान से पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि मुकदमा न करने वाला पति या पत्नी मुकदमा करने वाले दूसरे पति या पत्नी के लिए एक सक्षम गवाह है। गवाह की योग्यता का तात्पर्य न्यायालय में साक्ष्य देने की क्षमता, योग्यता या योग्यता से है। धारा 120 पति को लिखित प्राधिकार या पावर ऑफ अटॉर्नी के अभाव में भी अपनी पत्नी के स्थान पर और उसके स्थान पर साक्ष्य देने की अनुमति देती है। ऐसा गवाह न केवल अपने ज्ञान के भीतर बल्कि अपने पति या पत्नी के ज्ञान के भीतर भी साक्ष्य देने का हकदार है।”

याचिकाकर्ता, मूल वादी, ने अपने पति की ओर से जांच करने के अपने अनुरोध को खारिज किए जाने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

ट्रायल कोर्ट ने यह कहते हुए उसके आवेदन को खारिज कर दिया था कि किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति की ओर से साक्ष्य देने की अनुमति देना अनुचित है। ट्रायल कोर्ट ने यह भी कहा कि पति की उसके गवाह के रूप में जांच की जा सकती है।

कोर्ट ने कहा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 120 पति-पत्नी की योग्यता से संबंधित है, जहां एक पति या पत्नी दीवानी और आपराधिक कार्यवाही में वादी पति या पत्नी के लिए गवाही देने के लिए सक्षम है।

धारा 120 इस प्रकार है: सभी दीवानी कार्यवाही में मुकदमे के पक्षकार और मुकदमे के किसी भी पक्ष के पति या पत्नी सक्षम गवाह होंगे। किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही में, ऐसे व्यक्ति का पति या पत्नी क्रमशः सक्षम गवाह होगा।

इस प्रकार न्यायालय ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का यह आदेश कि पति वादी/पत्नी की ओर से साक्ष्य नहीं दे सकता तथा उसे केवल वादी का गवाह कहा जा सकता है, न्यायोचित नहीं था तथा साक्ष्य अधिनियम की धारा 120 का उल्लंघन नहीं करता था।

साइटेशनः 2024 लाइव लॉ (केआर) 384

केस टाइटलः स्मिता बनाम अनिल कुमार

केस नंबर: ओपी(सी) संख्या 154/2024

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