POSH एक्ट के दायरे में वो यौन उत्पीड़न शामिल नहीं, जिन्हें रोजगार की तलाश में महिलाओं को झेलना पड़ता है: केरल हाईकोर्ट
केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार (10 सितंबर) को POSH एक्ट, 2013 की कमियों की ओर इशारा किया। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि मौजूदा कानून के दायरे में वो यौन उत्पीड़न शामिल नहीं है, जिन्हें रोजगार की तलाश में महिलाओं को झेलना पड़ता है। यह कानून केवल कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर लागू होता है, इस प्रकार उन अनौपचारिक स्थितियों को छोड़ देता है, जहां कोई स्पष्ट नियोक्ता-कर्मचारी संबंध नहीं है।
जस्टिस एके जयशंकरन नांबियार और जस्टिस सीएस सुधा की विशेष पीठ ने मलयालम सिनेमा में बड़े पैमाने पर यौन उत्पीड़न का खुलासा करने वाली जस्टिस हेमा समिति की रिपोर्ट से संबंधित मामलों की सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से पूछा, "नौकरी चाहने वाले POSH एक्ट के दायरे में नहीं आते हैं। अगर कोई चीज रोजगार चाहने वाली महिला से संबंधित है, तो POSH एक्ट कैसे निपटेगा।"
इसमें उल्लेख किया गया है कि रिपोर्ट में उन उदाहरणों का उल्लेख है, जहां महिलाओं को फिल्म के निर्माण शुरू होने से पहले ही शोषण का सामना करना पड़ा। इस प्रकार न्यायालय ने राज्य से अधिक "नारीवादी दृष्टिकोण" से एक मसौदा कानून बनाने का आह्वान किया।
कोर्ट ने कहा कि यदि "सामाजिक संरचना" उनकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है, तो महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व के लिए वकालत करने का कोई मतलब नहीं है। इसने कहा कि विधायिका को महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखना चाहिए और न्याय तक उनकी पहुंच को आसान बनाने के लिए विशेष कानून बनाना चाहिए।
कोर्ट ने कहा,
"चुप रहना सरकार के लिए कोई विकल्प नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों के तहत राज्य का संवैधानिक दायित्व है। हमें एक संकीर्ण दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए। आम तौर पर महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। हम आम तौर पर महिलाओं, समाज में उनकी समस्याओं और न केवल सिनेमा के बारे में बात कर रहे हैं। यह केवल यौन अपराधों तक ही सीमित नहीं है... इसे केवल महिला सेक्स तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए, इसमें ट्रांससेक्सुअल, इंटरसेक्शनलिटी, शारीरिक विकलांगता भी शामिल है। मसौदा तैयार करते समय इन सभी पर विचार किया जाना चाहिए। आइए हम इस तरह का मसौदा तैयार करें।"
न्यायालय ने यह भी सुझाव दिया कि महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों के निवारण के लिए मध्यस्थता और मध्यस्थता कार्यवाही का भी उपयोग किया जा सकता है।
कोर्ट ने देखा कि POSH एक्ट में एर्बीट्रेशन और मीडिएशन के प्रावधान हैं। न्यायालय ने कहा कि वेतन, लैंगिक भेदभाव और मेकअप कलाकारों द्वारा सामना किए जाने वाले श्रम विवादों के मुद्दों को मध्यस्थता द्वारा निपटाया जा सकता है।
केस नंबर: WP(C) 29846/2024 और अन्य मामले
केस टाइटल: नवस ए @ पैचिरा नवस बनाम केरल राज्य और अन्य मामले।