कोई भी माता-पिता अविवाहित बेटी के साथ बलात्कार का झूठा मामला दर्ज नहीं करवाएगा: केरल हाईकोर्ट
केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि सामान्य मानवीय आचरण में कोई भी माता-पिता अपनी अविवाहित बेटी के साथ बलात्कार का आरोप लगाते हुए झूठा मामला दर्ज नहीं करवाएगा।
जस्टिस पीबी सुरेश कुमार और जस्टिस एमबी स्नेहलता की खंडपीठ ने इस प्रकार पीड़िता के साथ बलात्कार और यौन शोषण करने के लिए 27 वर्षीय व्यक्ति की दोषसिद्धि को बरकरार रखा और एफआईआर दर्ज करने में छह महीने की देरी को माफ कर दिया, यह देखते हुए कि पीड़िता 13 वर्षीय किशोरी थी।
अभियुक्त के बचाव को खारिज करते हुए कि माता-पिता ने अपने प्रेम संबंध को रोकने के लिए उसके खिलाफ झूठा मामला दर्ज करवाया, न्यायालय ने कहा
“कोई भी माता-पिता सिर्फ़ परिवार के सम्मान के खिलाफ़ अपमानजनक स्थिति बनाने के लिए बलात्कार का मामला दर्ज नहीं करवाएगा। 13 साल की लड़की और उसका परिवार बिना किसी कारण के बलात्कार का आरोप लगाने वाले व्यक्ति के खिलाफ़ झूठी शिकायत क्यों दर्ज करवाएगा और परिवार को बदनामी और शर्मिंदगी क्यों देगा? मानवीय आचरण के सामान्य क्रम में कोई भी माता-पिता अपनी अविवाहित बेटी के साथ बलात्कार का झूठा मामला दर्ज नहीं करवाएगा।”
वर्तमान अपील अभियुक्त द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 450 (आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए घर में घुसना), 376 (बलात्कार के लिए दंड) और 392 (लूट के लिए दंड) के तहत दोषसिद्धि के निर्णय और सजा के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई थी। उसे धारा 376 के तहत आजीवन कारावास और जुर्माना तथा धारा 450 और 392 के तहत 5-5 वर्ष कारावास और जुर्माना की सजा सुनाई गई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, अभियुक्त फेसबुक के माध्यम से 13 वर्षीय पीड़िता से परिचित हुआ, जो 9वीं कक्षा में पढ़ रही थी और उसने उससे इस धारणा के तहत बातचीत की कि वह उसके स्कूल में एक वरिष्ठ छात्र है।
आरोप है कि पीड़िता ने यह जानते हुए भी कि वह वरिष्ठ छात्र नहीं है, अभियुक्त को नजरअंदाज कर दिया और उसके प्रेम संबंधों को अस्वीकार कर दिया। आरोप है कि अभियुक्त ने मार्च 2012 में उसके घर में आपराधिक रूप से घुसकर बलात्कार किया।
आरोप है कि अभियुक्त ने मार्च 2012 से सितंबर 2012 तक पीड़िता को धमकाकर उसका यौन उत्पीड़न किया और उसके घर में डकैती भी की।
आरोपी ने दलील दी कि वह पीड़िता के साथ प्रेम संबंध में था और दावा किया कि पीड़िता के माता-पिता ने उनके रिश्ते के बारे में जानने के बाद उसके खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराया था। उसने आरोप लगाया कि एफआईएस दर्ज करने में बहुत देरी हुई और पीड़िता और उसके माता-पिता के बयान असंगत और अविश्वसनीय हैं।
कोर्ट ने पाया कि आरोपी ने पीड़िता के घर से सोने के गहने लिए और उन्हें गिरवी रख दिया। यह भी पाया कि पीड़िता की मां का एटीएम कार्ड आरोपी की जेब से उसकी गिरफ्तारी के समय जब्त किया गया था।
कोर्ट ने आगे कहा कि मोबाइल फोन का न दिखाया जाना अप्रासंगिक है, क्योंकि पीड़िता की उम्र उनके प्रेम संबंध को अवैध बनाती है। कोर्ट ने कहा, न्यायालय ने पाया कि आरोपी ने पीड़िता की अश्लील तस्वीरें प्रकाशित करने तथा उसकी मां और भाई को जान से मारने की धमकी दी थी। इस प्रकार न्यायालय ने कहा कि यह मानने के लिए पर्याप्त कारण हैं कि पीड़िता घटना के बारे में किसी को बताने से डरी हुई थी।
कोर्ट ने कहा,
“मानवीय आचरण के सामान्य क्रम में, एक किशोरी लड़की अपने साथ हुए दर्दनाक अनुभव को सार्वजनिक नहीं करना चाहेगी तथा शर्म की भावना से अभिभूत होकर अपने शिक्षकों और अन्य लोगों को घटना के बारे में बताने में उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होगी तथा उसका स्वाभाविक झुकाव किसी से भी इस बारे में बात करने से बचना होगा, ताकि परिवार का नाम और सम्मान विवाद में न आए। यदि बलात्कार की पीड़िता को अपराधी द्वारा यह धमकी दी जाती है कि यदि वह घटना का खुलासा करती है, तो वह उसकी नग्न तस्वीरें प्रकाशित कर देगा तथा घटना को सार्वजनिक कर देगा, आदि, तो यह वास्तव में लड़की को दर्दनाक स्थिति में डाल देगा तथा ऐसी परिस्थितियों में, पीड़िता द्वारा अपने माता-पिता से भी घटना को छिपाना असामान्य नहीं है।"
न्यायालय ने कहा कि पीड़िता, उसके माता-पिता और डॉक्टर की गवाही विश्वसनीय है तथा अभियोजन पक्ष के बलात्कार के मामले को स्थापित करती है। कोर्ट ने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष ने यह सिद्ध कर दिया है कि आरोपी ने पीड़िता के घर में घुसकर उसके साथ बलात्कार किया तथा कई बार उसका यौन शोषण किया।
अदालत ने इस प्रकार आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 450, 376 तथा 392 के तहत दोषी ठहराए जाने के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने धारा 376 के तहत दी गई सजा को आजीवन कारावास के बजाय दस वर्ष के कठोर कारावास तथा पचास हजार रुपए के जुर्माने में बदल दिया।
तदनुसार, अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया।
साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (केरल) 531
केस टाइटल: रथीश @ अक्कू बनाम केरल राज्य
केस नंबर: सीआरएल.अपील नंबर 886/2017