अविवाहित बेटी के गर्भवती होने पर मां 'सदमे में' थी, पुलिस को रिपोर्ट करने में देरी उचित: केरल हाईकोर्ट ने POCSO अधिनियम की धारा 19 के तहत मामला खारिज किया
केरल हाईकोर्ट ने माना कि एक मां को अपनी नाबालिग, अविवाहित बेटी के गर्भवती होने का पता चलने पर आघात और सदमा, पुलिस को POCSO अपराध की सूचना देने में देरी का एक उचित कारण है। जस्टिस ए बदरुद्दीन ने कहा कि एक तरह से मां को भी अपराध का शिकार माना जा सकता है और इस प्रकार, अधिनियम की धारा 19 के तहत उस पर मुकदमा चलाना “गहरे घाव पर मिर्च पाउडर लगाने” जैसा है।
उन्होंने कहा,
“.. जब मां को यह पता चलता है कि उसकी अविवाहित बेटी 18 सप्ताह की गर्भवती है, तो उसके मन में आघात और सदमा आम तौर पर एक मां के मन में अनिर्णय, निष्क्रियता और दुविधा की स्थिति पैदा कर सकता है। ऐसे मामलों में मां को सामान्य स्थिति में लौटने के लिए निश्चित रूप से कुछ उचित समय की आवश्यकता होगी। फिर भी आघात मां की बौद्धिक क्षमताओं पर काफी लंबे समय तक टिका रह सकता है। उक्त अवधि के प्रारंभिक चरणों के दौरान, यदि कोई हो, तो मामले की सूचना पुलिस को न देना, जैसा कि चर्चा की गई है, उपस्थित परिस्थितियों से उचित है।”
मामले में याचिकाकर्ता को पता चला कि उसकी 17 वर्षीय बेटी 18 सप्ताह की गर्भवती थी, जब वह अपनी बेटी को पेट दर्द की शिकायत के कारण अस्पताल ले गई थी। बेटी को आगे की देखभाल के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया, लेकिन मां अपनी बेटी को उचित देखभाल देने के लिए एक निजी मेडिकल अस्पताल ले गई।
इस बीच, डॉक्टर ने पुलिस को मामले की जानकारी दी और पीड़िता का बयान उसकी मां की मौजूदगी में दर्ज किया गया। जब मां को अपनी बेटी के गर्भवती होने का एहसास हुआ और जब पुलिस ने पीड़िता का बयान लिया, उसके बीच 4 दिन का अंतराल था। इसके बाद मां पर पुलिस को घटना की सूचना न देने के लिए POCSO अधिनियम की धारा 20 और 19 (1) के तहत मामला दर्ज किया गया।
मां को POCSO मामले में दूसरे आरोपी के रूप में आरोपित किया गया था। उसने मामले को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिकाकर्ता ने बताया कि अगर उसे अपनी बेटी के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधी के साथ मुकदमे का सामना करने के लिए मजबूर किया जाता तो उसे किस तरह की पीड़ा और आघात का सामना करना पड़ता।
अभियोजक ने सहमति व्यक्त की कि बेटी की गर्भावस्था के बारे में बताए जाने के बाद मां सदमे की स्थिति में होगी। हालांकि, उन्होंने कहा कि यह उसे POCSO अधिनियम की धारा 19(1) के तहत वैधानिक आदेश का पालन नहीं करने के लिए अभियोजन से नहीं बचाएगा।
न्यायालय ने कहा कि यह नहीं माना जा सकता है कि घटना की रिपोर्ट करने में मां की ओर से जानबूझकर या जानबूझकर विफलता थी।
तदनुसार, न्यायालय ने याचिका को अनुमति दी।
केस नंबर: सीआरएल.एमसी 361/2023
केस टाइटलः : XXX बनाम केरल राज्य
साइटेशन: 2024 लाइवलॉ (केरल) 774