इन्फ्लुएंसर पार्टनर के साथ बल्ताकार और उसको आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार YouTuber हाईकोर्ट पहुंचा

Update: 2024-10-01 09:30 GMT

बलात्कार और अपनी प्रेमिका को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार 21 वर्षीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बिनॉय ने जमानत के लिए केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

मृतक लड़की की मां द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर IPC की धारा 363, 354डी, 376 (1), 312, 306, 34, धारा 4 सहपठित 3 (ए), 6 सहपठित 5 (1), 5 (जे) (आई), 5 (जे) (ii), 8 सहपठित 7, 10 सहपठित 9 (जे) (ii), 9 (ii), 12 सहपठित 11 (iv), 21 सहपठित 19 (1) के तहत अपराध दर्ज किया गया था।

मामले की सुनवाई जस्टिस सी एस डायस की पीठ ने की, जिसने सरकारी वकील द्वारा जमानत का विरोध करने और रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय मांगने के बाद मामले को स्थगित कर दिया।

मां ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी और याचिकाकर्ता के बीच संबंध थे। उन्होंने यूट्यूब अकाउंट बनाया था, जहां वे एक साथ वीडियो पोस्ट करते थे। आरोप है कि याचिकाकर्ता उसकी बेटी को विभिन्न स्थानों पर ले गया। उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाए जबकि वह अभी भी नाबालिग थी।

यह भी आरोप है कि उसकी बेटी गर्भवती हो गई और याचिकाकर्ता और उसके दोस्तों ने उसे अवैध रूप से गर्भपात की गोलिया दीं। माँ का आरोप है कि याचिकाकर्ता और उसकी बेटी के बीच संबंध खराब हो गए थे। उसके बाद भी वह उसे कई जगहों पर ले गया और बलात्कार किया।

इसके अलावा मां का आरोप है कि उसकी बेटी और याचिकाकर्ता का रिश्ता टूट गया और मृतक को इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर तीव्र साइबरबुलिंग का सामना करना पड़ा। यह आरोप है कि ब्रेकअप और साइबरबुलिंग के बाद उसकी बेटी उदास और अकेली हो गई थी।

याचिकाकर्ता ने इस आधार पर जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि उसे 18 जून, 2024 को गिरफ्तार किया गया था, तब से वह न्यायिक हिरासत में है। उसने कहा कि उसे झूठा फंसाया गया है और वह निर्दोष है।

याचिकाकर्ता ने कहा कि वह और मृतक एक दूसरे से प्यार करते थे। जब मृतक ने दूसरों के साथ यूट्यूब वीडियो बनाना शुरू किया तो समस्याए पैदा हुईं। यह कहा गया कि मृतक की माँ ने उसे दूसरों के साथ यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। याचिकाकर्ता ने कहा कि इन मतभेदों के कारण उनका रिश्ता टूट गया। मृतक ने बिना किसी आधार के उसके खिलाफ बलात्कार और गर्भधारण का आरोप लगाया।

यह प्रस्तुत किया गया कि मृतक ने जीवित रहते हुए बलात्कार या गर्भधारण का ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया, न ही उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और न ही कोई सुसाइड नोट छोड़ा। यह भी प्रस्तुत किया गया कि मृतक ने आत्महत्या इसलिए की कि वह प्लस टू की परीक्षा में फेल हो गई थी और उसके माता-पिता उसे परेशान कर रहे थे।

मामले को 18 अक्टूबर 2024 तक के लिए टाल दिया गया।

केस टाइटल: बिनॉय बनाम केरल राज्य

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