सुरेश गोपी चुनाव मामला: चुनाव आयोग ने त्रिशूर में EVM जारी करने की मांग को लेकर केरल हाईकोर्ट का रुख किया
निर्वाचन आयोग ने त्रिशूर विधानसभा क्षेत्र के संसदीय चुनाव में इस्तेमाल की गई EVM को जारी करने की मांग को लेकर केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने वाले सुरेश गोपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में त्रिशूर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीता। वह अब केंद्रीय मंत्रालय में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री के रूप में सेवारत हैं।
चुनाव के परिणाम को चुनौती देते हुए आरोप लगाया गया था कि गोपी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के तहत उल्लिखित भ्रष्ट प्रथाओं में लिप्त थे। मामला जस्टिस कौसर एडप्पागथ के समक्ष है।
EVM वर्तमान में त्रिशूर के जिला निर्वाचन अधिकारी की हिरासत में हैं।
चुनाव आयोग ने प्रस्तुत किया कि चुनाव को चुनौती देने वाले आधारों का चुनाव के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली ईवीएम से कोई लेना-देना नहीं है। आयोग ने यह भी कहा कि किसी भी उम्मीदवार ने हाईकोर्ट के समक्ष EVM के उत्पादन के लिए अनुरोध नहीं किया है।
आयोग ने आग्रह किया कि देश के आगामी चुनाव में आवश्यक EVM की कमी को पूरा करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी की हिरासत में EVM आवश्यक थे।