CSR Scam मामले में अग्रिम जमानत मांगने वाली Congress नेता की याचिका पर केरल हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Update: 2025-02-06 10:38 GMT

कांग्रेस नेता और वकील लैली विंसेंट ने सीएसआर घोटाले में शामिल होने के आरोप में दर्ज मामले में अग्रिम जमानत के लिए केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

आरोप यह है कि अन्य 6 आरोपी व्यक्तियों के साथ लैली विंसेंट ने विभिन्न व्यक्तियों से धन एकत्र करने के बाद कंपनियों से सीएसआर योगदान के माध्यम से शेष धनराशि हासिल करके रियायती मूल्य पर व्हीलचेयर प्रदान करने का वादा किया।

जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन ने मौखिक रूप से कहा, 'यह एक खतरनाक मामला है, अपने मुवक्किल को बताएं, वैसे भी गिरफ्तार न करें... मुझे बताया गया है कि उनके खाते में लगभग 50 लाख जमा हो गए हैं।

कन्नूर टाउन साउथ पुलिस स्टेशन में BNS की धारा 316 (2), 318 (4) के तहत दंडनीय अपराधों के आरोप में एक मामले में आरोपी के रूप में लैली विंसेंट के साथ अपराध दर्ज किया गया था।

याचिकाकर्ता ने अपनी जमानत याचिका में अपने खिलाफ सभी आरोपों को खारिज कर दिया है।

यह कहा गया है कि उन्हें वर्तमान मामले में केवल इसलिए आरोपी बनाया गया है क्योंकि वह अनंतकृष्णन को कानूनी सलाह देती थीं, जिन्हें इस मामले में पहले आरोपी के रूप में पेश किया गया था।

यह कहा गया है कि उपरोक्त अनंतकृष्णन को राष्ट्रीय एनजीओ परिसंघ घोटाले में भी आरोपी के रूप में पेश किया गया है, जिसमें महिलाओं को रियायती दरों पर स्कूटर देने का वादा किया गया था।

यह कहा गया है कि अनंतकृष्णन के खिलाफ इन आरोपों के कारण ही उन्हें आरोपी बनाया गया है, जो उनके मुवक्किल थे। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि उसे इन मामलों में गलत तरीके से फंसाया गया है जब उसने केवल अपने मुवक्किल को कानूनी सलाह दी है।

अपनी जमानत याचिका में, उन्होंने आगे कहा कि वह इस मामले में विभिन्न राजनीतिक कारणों से अपनी छवि धूमिल करने के लिए आरोपी हैं।

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