कर्नाटक हाईकोर्ट इस बात पर विचार करेगा कि POCSO Act जेंडर न्यूट्रल है या नहीं, नाबालिग के यौन उत्पीड़न की आरोपी महिला के खिलाफ कार्यवाही पर रोक

Update: 2024-11-27 13:33 GMT

एक नाबालिग लड़के के माता-पिता की शिकायत पर 52 वर्षीय महिला के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज मामले में आगे की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को मौखिक रूप से कहा कि मामला एक महिला के खिलाफ होने पर उसे यह तय करना होगा कि कानून लिंग तटस्थ है या नहीं।

अदालत ने मौखिक रूप से 'हैरानी' जताई और कहा कि उसके सामने पहली बार ऐसा मामला आया है। 

जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता महिला के खिलाफ आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने की अंतरिम राहत दी और मामले की अगली सुनवाई के लिए छह दिसंबर की तारीख तय की। अदालत ने अभियोजन पक्ष को याचिका में अपना जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया।

याचिकाकर्ता अर्चना पाटिल की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट हशमत पाशा ने प्रस्तुत किया कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 (प्रवेशन यौन हमले के लिए सजा) और 6 (गंभीर प्रवेशन यौन हमले के लिए सजा) के तहत शिकायत चार साल बाद दर्ज की गई है। कथित अपराध 2020 में हुआ था और इस साल प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

सुनवाई के दौरान पीठ ने मौखिक रूप से कहा, 'एक महिला के खिलाफ पॉक्सो का मामला है, यह पहली बार है जब मैंने इस तरह का मामला देखा है. यह चौंकाने वाला है। इसमें कहा गया है, "यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है जहां पॉक्सो अधिनियम लिंग तटस्थ है या नहीं, हमें निर्धारित करना होगा"।

पाशा ने दलील दी कि याचिकाकर्ता के खिलाफ गंभीर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं, जिसने कथित तौर पर 13 वर्षीय स्कूल जाने वाले लड़के पर अपराध किया था, जो पहले याचिकाकर्ता का पड़ोसी था। पार्टियों के बीच कुछ वित्तीय लेनदेन हुआ था और पुनर्भुगतान से बचने के लिए उन्होंने (शिकायतकर्ता) इस मामले को स्थापित किया है।

पीठ ने अपने अंतरिम आदेश में कहा, ''यह मामला एक अजीब परिस्थिति पेश करता है। याचिकाकर्ता पर 13 साल के लड़के के खिलाफ अधिनियम की धारा 4 और 6 की सामग्री का आरोप है। याचिकाकर्ता 52 साल की महिला है। घटना 1 मई 2020 की बताई जा रही है। शिकायतकर्ता चार साल बाद 26 जून, 2024 को पंजीकृत है। वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करेंगे कि पार्टियों के बीच वित्तीय लेनदेन की अधिकता है। याचिकाकर्ता के 2020 की एक कथित घटना के 13 साल के बच्चे का उपयोग करते हुए एक लड़के के खिलाफ प्रवेशन यौन उत्पीड़न में लिप्त होने के लिए, अपराध दर्ज करने की मांग की जाती है और पुलिस ने आरोप पत्र दायर किया है।

इसके बाद इसने अंतरिम आदेश पारित किया।

Tags:    

Similar News