चुनावी रैली में की गई टिप्पणियों के लिए BJP अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला खारिज
कर्नाटक हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ अप्रैल, 2023 में चुनावी रैली में की गई कुछ टिप्पणियों से संबंधित आपराधिक मामला खारिज किया। उक्त मामले में कथित तौर पर मतदाताओं को अनुचित तरीके से प्रभावित करने का आरोप लगाया गया था।
जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने याचिका स्वीकार की और शिगगांव पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 171एफ, 171सी और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(2) के तहत दर्ज अपराध को खारिज कर दिया।
12 अक्टूबर, 2023 को हाईकोर्ट ने मामले में आगे की जांच पर रोक लगाई थी।
चुनाव आयोग के उड़न दस्ते के सदस्य द्वारा दायर शिकायत में कहा गया कि 19 अप्रैल, 2023 को शिगगांव तालुक के खेल के मैदान में आयोजित रैली में नड्डा ने कथित तौर पर मतदाताओं को धमकी दी थी कि यदि वे BJP का समर्थन नहीं करते हैं तो उन्हें केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा।
अगस्त 2023 में हाईकोर्ट ने विधानसभा चुनावों से पहले मई में आयोजित चुनावी रैली के दौरान मतदाताओं को लुभाने और धमकाने के आरोप में नड्डा के खिलाफ इसी तरह की शिकायत को खारिज कर दिया था। तब अदालत ने कहा था कि उसने शिकायत में लगाए गए आरोपों को "अस्पष्ट" पाया है।
साथ ही कहा था,
"ऐसी अस्पष्ट शिकायत पर, जो याचिकाकर्ता के खिलाफ शिथिल रूप से की गई, अपराध संख्या 89/2023 में अपराध दर्ज किया जाता है। याचिकाकर्ता पर अपराध की तलवार लटकी रहती है, जो इसे एक अपराध बनाती है।"
केस टाइटल: जे पी नड्डा और कर्नाटक राज्य