कर्नाटक हाईकोर्ट ने MUDA घोटाला मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनकी पत्नी तथा साले सहित उनके परिवार के खिलाफ लोकायुक्त की रिपोर्ट दाखिल करने को टाल दिया।

यह घटनाक्रम MUDA मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने की मांग करने वाली याचिका के बाद सामने आया है।

सिद्धारमैया और राज्य की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ने कहा कि वे याचिका पर आपत्ति दर्ज कराएंगे।

जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने शुरू में अंतरिम रूप से ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने का निर्देश दिया था, याचिकाकर्ता के वकीलों ने इस पर आपत्ति जताई थी।

तदनुसार, न्यायालय ने कहा,

"यह न्यायालय जिला कोर्ट को रिपोर्ट प्राप्त करने तथा उस पर आदेश पारित करने की अनुमति नहीं देगा, जब मामला इस न्यायालय द्वारा सुना जा रहा हो। इसलिए इस न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही की सुरक्षा के लिए मैं पाइनल रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दिए गए समय को 28-01-2025 तक बढ़ाना उचित समझता हूँ।"

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