कर्नाटक हाईकोर्ट ने प्रमोद मुतालिक की शिकायत पर BJP नेता के खिलाफ मानहानि का मुकदमा रद्द करने से इनकार किया
कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को श्रीराम सेना के संस्थापक अध्यक्ष प्रमोद मुतालिक की शिकायत पर भारतीय जनता पार्टी के नेता वी सुनील कुमार के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक मानहानि की कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया।
जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच ने याचिका खारिज कर दी और मौखिक रूप से कहा, "यह कीचड़ उछालना बंद होना चाहिए, चुनाव एक-दूसरे के खिलाफ भाषण देने के लिए लड़े जाते हैं, न कि पार्टी ने क्या किया है, सरकार ने क्या किया है।
कुमार ने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए शुरू किए गए अभियोजन को रद्द करने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
कुमार ने भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था, जबकि मुतालिक ने राज्य विधानसभा चुनाव में करकला निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। आरोप है कि कुमार के चुनाव जीतने के बाद एक बैठक के दौरान उन्होंने मुतालिक के खिलाफ कथित मानहानिकारक बयान दिया।
7 सितंबर, 2023 को मुतालिक ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष एक निजी शिकायत दर्ज कराई थी। अदालत ने 20 मार्च को इस मामले में प्रक्रिया जारी की। विस्तृत आदेश की प्रति अगले सप्ताह उपलब्ध कराई जाएगी।