कर्नाटक हाईकोर्ट ने राइट्स इश्यू पर NCLT के फैसले तक बायजू के शेयर आवंटन पर रोक लगाई

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Update: 2024-07-06 10:05 GMT
कर्नाटक हाईकोर्ट ने राइट्स इश्यू पर NCLT के फैसले तक बायजू के शेयर आवंटन पर रोक लगाई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एजुटेक कंपनी बायजू, एमडी बायजू रवींद्रना और मूल कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड को NCLT के समक्ष लंबित कार्यवाही का फैसला होने तक शेयरों का आवंटन करने से रोक दिया।

बायजू के निवेशकों ने कंपनी को दूसरा राइट्स इश्यू शुरू करने से रोकने के लिए NCLT का दरवाजा खटखटाया था, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे उनकी हिस्सेदारी कम हो जाएगी।

न्यायाधिकरण ने अपने अंतरिम आदेश में कंपनी को शेयर आवंटित करने से रोक दिया था। अंतरिम आदेश को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई, जिसने एनसीएलटी के आदेश को गैर-बोलने और गूढ़ होने के कारण रद्द कर दिया।

इसके बाद निवेशकों ने इस अपील को तरजीह दी, जहां चीफ़ जस्टिस एनवी अंजारिया और जस्टिस केवी अरविंद की खंडपीठ ने दूसरे अधिकार मुद्दे के आवंटन के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। उसने कहा कि सिंगल जज के आदेश (दो जुलाई से) के बाद शेयरों का आवंटन NCLT के अंतिम आदेश के अधीन रहेगा।

न्यायाधिकरण को दूसरे राइट्स इश्यू के खिलाफ निवेशकों के आवेदन पर 31 जुलाई तक फैसला करने का भी निर्देश दिया गया है।

निवेशकों ने दलील दी थी कि अगर NCLT द्वारा कार्यवाही तय होने तक बायजूस को शेयर जारी रखने और अन्य लेनदेन जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो यह उनके लिए कुछ अधिकार पैदा करेगा और इक्विटी बनाएगा, भले ही मूल कार्यवाही लंबित हो।

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