प्रज्वल रेवन्ना ने यौन उत्पीड़न मामले में जमानत के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया

Update: 2024-07-05 04:05 GMT

बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोपी निलंबित JD(S) नेता प्रज्वल रेवन्ना ने जमानत के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

स्पेशल कोर्ट ने होलेनरसीपुरा पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज पहले मामले में उनके द्वारा दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।

राज्य पुलिस की विशेष जांच टीम प्रज्वल के खिलाफ दर्ज तीन मामलों की जांच कर रही है और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।

जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की एकल पीठ शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई करेगी।

एसआईटी ने गुरुवार (30 मई) को तड़के जर्मनी से आने पर प्रज्वल को बेंगलुरु एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। उन्हें होलेनरसीपुरा टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज अपराध संख्या 107/2024 में गिरफ्तार किया गया है। अगले दिन अदालत ने उसे 6 जून तक हिरासत में भेज दिया था।

उनके 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव से पहले वीडियो वायरल हुए थे, जिसमें कथित तौर पर प्रज्वल द्वारा महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया जा रहा था। वोट डालने के बाद वह भारत से बाहर चला गया। कर्नाटक राज्य महिला आयोग की प्रमुख द्वारा लिखे गए पत्र के आधार पर राज्य सरकार को कार्रवाई करने की मांग की गई। इसके बाद सरकार ने एक विशेष जांच दल का गठन किया, जो मामले की जांच कर रहा है।

इससे पहले, पुलिस ने उसके पिता और होलेनरसीपुरा के विधायक एचडी रेवन्ना को महिला के अपहरण के आरोप में गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। एसआईटी ने जमानत आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जो लंबित है। प्रज्वल की मां भवानी रेवन्ना को हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट ने उसी अपहरण मामले में अग्रिम जमानत दी थी।

प्रज्वल के भाई सूरज रेवन्ना को भी एक व्यक्ति के कथित यौन शोषण के मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिसे 1 जुलाई तक पुलिस हिरासत में रखा गया।

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