वसीयत की जालसाजी| आपराधिक कार्यवाही को केवल इसलिए समाप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि मामला दीवानी प्रकृति का प्रतीत होता है: कर्नाटक हाईकोर्ट

Update: 2024-07-11 13:44 GMT

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक मां और बेटे के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के मामले को खारिज करने से इनकार कर दिया है, जिन पर संपत्ति का मालिकाना हक हासिल करने के लिए दस्तावेजों में हेराफेरी करने का आरोप है।

जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने वनिता और वेंकटेश एम द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया और कहा, "यह कोई कानून नहीं है कि केवल इसलिए कि अदालत के समक्ष लाया गया मुद्दा दीवानी प्रतीत होता है और अपराध के आधार पर खड़ा है, उसे खत्म कर दिया जाना चाहिए।"

मिल्ली टी शाह द्वारा दायर शिकायत के अनुसार, उनके पिता ने अपनी सभी संपत्तियों के संबंध में 14-08-2002 को एक वसीयत की थी और 31-07-2008 को उनकी मृत्यु हो गई थी। हालांकि, 21-05-2024 को जब उन्होंने संपत्ति के संबंध में अभिलेखों का सत्यापन करने की मांग की, तो उन्हें वनिता द्वारा अपने बेटे के पक्ष में 19-02-2024 की तारीख का एक उपहार विलेख मिला, जिसके आधार पर शिकायतकर्ता के पिता ने वनिता के पति के पक्ष में 01-10-2005 की तारीख का एक वसीयतनामा बनाया था।

तदनुसार, भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 468 के साथ 34 के तहत शिकायत दर्ज की गई।

एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए, याचिकाकर्ता-आरोपी ने तर्क दिया कि यह मामला पूरी तरह से दीवानी प्रकृति का है और धोखाधड़ी या जालसाजी का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि वनिता के पति शिकायतकर्ता के पिता के हाथों से वसीयत के प्राप्तकर्ता थे। इसलिए, संपत्ति उनके हाथों में आ गई है, इसलिए उनके द्वारा बेटे के पक्ष में उपहार विलेख का निष्पादन कोई अपराध नहीं है।

शिकायतकर्ता ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उसके पिता ने वर्ष 2002 में परिवार के सदस्यों के पक्ष में वसीयत बनाई थी और याचिकाकर्ताओं ने जिस वसीयत का दावा किया था, वह जाली थी, उस पर अलग-अलग हस्ताक्षर थे।

पीठ ने सहमति जताते हुए कहा, “पंजीकृत वसीयत और अपंजीकृत वसीयत में पाए गए हस्ताक्षर निस्संदेह नग्न आंखों से भी भिन्न हैं। इसलिए, इन हस्ताक्षरों का उचित मंच पर विश्लेषण और जांच की आवश्यकता होगी... यदि इस तरह की जालसाजी या धोखाधड़ी को सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में रोका जाता है, तो यह याचिकाकर्ताओं की कथित गतिविधियों पर अतिरिक्त बोझ होगा।”

याचिकाकर्ता के इस तर्क को खारिज करते हुए कि मामला पूरी तरह से दीवानी प्रकृति का है, अदालत ने कहा, “कोई भी कार्य या तथ्य दो परिस्थितियों को जन्म देगा - एक दीवानी कानून को गति प्रदान करना और दूसरा आपराधिक कानून। केवल इसलिए कि पेश किया गया मुद्दा दीवानी है, यह कोई कानून नहीं है कि यह अदालत सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में अपराध को समाप्त कर दे। यह साक्ष्य का मामला है जिसे सीआरपीसी की धारा 482 के तहत कार्यवाही के इस चरण में नहीं समझा जा सकता है।

इस प्रकार इसने निरस्तीकरण याचिका को खारिज कर दिया।

साइटेशन नंबरः 2024 लाइव लॉ (कर) 312

केस टाइटलः वनिता और एएनआर और कर्नाटक राज्य और अन्‍य

केस नंबरः आपराधिक याचिका संख्या 5522/2024

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