BNSS की धारा 35 के तहत जारी समन में अपराध नंबर और विवरण नहीं होने पर पक्षकार को पुलिस के समक्ष उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

Update: 2024-07-31 07:09 GMT

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि यदि BNSS की धारा 35 के तहत किसी नागरिक को समन जारी करने वाले पुलिस द्वारा जारी नोटिस में अपराध नंबर, कथित अपराध या एफआईआर संलग्न करने का विवरण नहीं है तो उचित अपवादों के अधीन, नोटिस प्राप्तकर्ता उस अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं है, जिसने उसे उपस्थित होने का निर्देश दिया। उसके खिलाफ कोई बलपूर्वक कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,

"पुलिस स्टेशन में समन करना किसी व्यक्ति को खुश जगह पर बुलाना नहीं है। नागरिक को पता होना चाहिए कि उसे क्यों बुलाया जा रहा है।"

न्यायालय ने राज्य सरकार को एक चेकलिस्ट तैयार करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने का भी निर्देश दिया, जिसका पालन सभी पुलिस स्टेशन हाउस अधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए, जैसा कि अन्य राज्यों ने किया।

न्यायालय ने कहा कि जब तक यह जारी नहीं हो जाता, तब तक BNSS की धारा 35 के तहत नोटिस में अपराध नंबर और अपराध विवरण में आरोपित अपराध का उल्लेख किया जाएगा और नोटिस प्राप्तकर्ता को पारंपरिक तरीकों या इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से सूचित किया जा सकता है।

इसके अलावा यह भी कहा गया कि कम्युनिकेशन में दर्ज एफआईआर की कॉपी संलग्न की जाएगी, क्योंकि एफआईआर में शिकायत का सार होगा।

न्यायालय ने धारा 35(4) का हवाला दिया, जो किसी भी व्यक्ति को नोटिस जारी करने की अनुमति देता है, जिससे उनके लिए नोटिस की शर्तों का पालन करना अनिवार्य हो जाता है।

धारा 35(6) आदेश देती है कि यदि कोई व्यक्ति नोटिस की शर्तों का पालन करने में विफल रहता है या अपनी पहचान बताने के लिए तैयार नहीं है तो पुलिस अधिकारी, ऐसे न्यायालय के आदेशों के अधीन, नोटिस में उल्लिखित अपराध के लिए उसे गिरफ्तार कर सकता है।

न्यायालय ने कहा,

“सख्ती थोड़ी अधिक है। सख्त नियम के तहत नोटिस प्राप्त करने वाले को पुलिस के समक्ष उपस्थित होने से पहले जवाब देने के लिए सभी आवश्यक जानकारी होनी चाहिए।''

इसमें कहा गया कि पुलिस विभाग को यह भी निर्देश दिया गया कि वह एक मजबूत प्रणाली बनाए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि एफआईआर को उनके रजिस्ट्रेशन पर तुरंत अपलोड किया जाए और इसे खोज-अनुकूल बनाया जाए।

अदालत ने सीनियर जर्नालिस्ट तवरगी राजशेखर शिव प्रसाद द्वारा दायर याचिका पर विचार करते हुए यह निर्देश जारी किए, जिन्होंने 6 जून को अमृतहल्ली पुलिस स्टेशन द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से धारा 41-ए के तहत जारी किए गए नोटिस पर सवाल उठाया था, जिसमें उन्हें एफआईआर नंबर का उल्लेख किए बिना अगले दिन पेश होने के लिए बुलाया गया था।

सुनवाई के दौरान पुलिस ने अदालत को बताया कि 6 जून की तारीख वाला पहला नोटिस अनजाने में केस नंबर के बिना जारी किया गया। याचिका दायर होने के बाद 10 जून को एक और नोटिस जारी किया गया, जिसमें आवश्यक विवरण शामिल थे।

इसके बाद अदालत ने याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की और 6 जून को जारी नोटिस रद्द कर दिया। 10 जून को जारी नोटिस बरकरार रखा। हालांकि, इसने निर्देश दिया कि आदेश के दौरान की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए इसे निष्पादित किया जाना चाहिए।

केस टाइटल- तवरगी राजशेखर शिव प्रसाद और कर्नाटक राज्य केस संख्या: रिट याचिका संख्या 15125 ऑफ 2024

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