जेएंडके हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने और FIR के 8 महीने बाद 69 वर्षीय बुजुर्ग को गिरफ्तार करने के मामले में पुलिसकर्मी के खिलाफ अवमानना ​​नोटिस जारी किया

Update: 2025-07-11 04:15 GMT

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी संबंधी दिशानिर्देशों पर अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य, 2014 के ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्धारित निर्देशों का उल्लंघन करने पर एक पुलिस अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई है।

अदालत ने मामूली अपराधों से जुड़े एक मामले में अनधिकृत गिरफ्तारी के लिए उनके खिलाफ अदालत की अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू की, जिसमें एक 69 वर्षीय व्यक्ति को आरोपी बनाया गया था।

अदालत ने पाया कि प्रतिवादी पुलिस अधिकारी ने अर्नेश कुमार मामले में व्याख्या की गई सीआरपीसी की धारा 41 और 41ए की अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन किए बिना, एफआईआर दर्ज होने के आठ महीने बाद याचिकाकर्ता को गिरफ्तार कर लिया।

जस्टिस विनोद चटर्जी कौल की पीठ ने कहा कि अदालती आदेशों का "शब्दशः और अक्षरशः" पालन किया जाना चाहिए, और कहा कि सरकारी अधिकारी अपनी मनमानी के आधार पर काम नहीं कर सकते।

अदालत ने प्रतिवादी अधिकारी को फटकार लगाते हुए कहा कि "उन्हें अपनी लिखित आपत्तियों पर शर्मिंदा होना चाहिए था" जहां उन्होंने टिप्पणी की थी कि "यदि माननीय न्यायालय के निर्णय का कड़ाई से पालन किया जाए तो राज्य के लगभग सभी अधिकारी निर्णय की धारा 11.5 के तहत उत्तरदायी होंगे।"

अदालत ने कहा, "यह विभाग के न्यायालयों और उनके आदेशों के प्रति दृष्टिकोण को दर्शाता है और सुझाता है।" अदालत ने आगे कहा कि "प्रतिवादी को अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में निहित निर्देशों का पालन न करने का दोषी ठहराया जाता है... और इसलिए, उसने न्यायालय की अवमानना ​​की है।"

अदालत ने रेखांकित किया कि धारा 41ए सीआरपीसी के तहत, जहां गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है, पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी करने के बजाय उपस्थिति का नोटिस देना चाहिए। हालांकि, यहां ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। आठ महीने बाद गिरफ्तार किए गए आरोपी को न तो 41ए का नोटिस दिया गया और न ही दर्ज कारणों से उसकी गिरफ्तारी को उचित ठहराया गया।

न्यायालय ने पाया कि अर्नेश कुमार ने पुलिस अधिकारियों के लिए धारा 41(1)(बी)(ii) के तहत एक चेकलिस्ट का उपयोग करना, उसे मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करना और नियमित गिरफ्तारियों से बचना अनिवार्य कर दिया था।

वर्तमान मामले में इन सुरक्षा उपायों की अनदेखी की गई। न्यायालय ने विभाग को प्रतिवादी अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया और अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर यह बताने का भी निर्देश दिया कि उन्हें अवमानना ​​के लिए दंडित क्यों न किया जाए।

कोर्ट ने कहा, जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने और एफआईआर के 8 महीने बाद 69 वर्षीय बुजुर्ग को गिरफ्तार करने के लिए पुलिसकर्मी के खिलाफ अवमानना ​​नोटिस जारी किया

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