जेएंडके हाईकोर्ट ने कहा, अनुच्छेद 227 का यंत्रवत इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, हस्तक्षेप उन्हीं मामलों तक सीमित रहे, जहां गंभीर कानूनी उल्लंघन हो
जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने एक फैसले में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत शक्तियों के विवेकपूर्ण प्रयोग को रेखांकित करते हुए इस बात पर जोर दिया कि ऐसी शक्तियों का प्रयोग यांत्रिक रूप से नहीं किया जाना चाहिए।
जस्टिस वसीम सादिक नरगल ने कहा कि अनुच्छेद के तहत शक्तियों को ऐसे मामलों के लिए रिजर्व किया जाना चाहिए, जहां किसी निष्कर्ष को उचित ठहराने के लिए साक्ष्य का अभाव हो, जहां कोई निष्कर्ष इतना विकृत हो कि कोई भी उचित व्यक्ति उस निष्कर्ष पर न पहुंच सके, या जहां कोई गंभीर अवैधता हो या कानून के किसी मौलिक सिद्धांत का घोर उल्लंघन हो, जिसके लिए न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता हो।
उन्होंने ये टिप्पणियां अनुच्छेद 227 के तहत एक याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिसे याचिकाकर्ता ने संपत्ति के अधिकार से जुड़े एक दीवानी विवाद में निचली अदालतों की ओर से पारित आदेशों को चुनौती देते हुए दायर किया था।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि निचली अदालतों के आदेश किसी भी ठोस सबूत पर आधारित नहीं थे और इसलिए विकृत थे। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि इन आदेशों में महत्वपूर्ण साक्ष्य और कानूनी सिद्धांतों की अनदेखी की गई, जिससे गलत निष्कर्ष निकले।
इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता ने प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं, विशेष रूप से सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) की धारा 80 के तहत अनिवार्य नोटिस के साथ प्रतिवादियों के गैर-अनुपालन पर प्रकाश डाला।
प्रतिवादियों ने कहा कि निचली अदालतों ने साक्ष्य का सही मूल्यांकन किया था और कानून के अनुसार निर्णय दिए थे। प्रतिवादियों ने यह भी तर्क दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा धारा 80 सीपीसी का पालन करने में विफलता एक महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक चूक थी जिसने पूरे मामले को कमजोर कर दिया।
यह दोहराते हुए कि अनुच्छेद 227 के तहत पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का उपयोग अपील के विकल्प के रूप में नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उन मामलों में न्याय सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक उपाय के रूप में किया जाना चाहिए, जहां निचली अदालतों ने अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है या न्याय का गंभीर हनन किया है, जस्टिस नरगल ने जोर देकर कहा कि इस शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब कोई स्पष्ट विकृति या गंभीर कानूनी दुर्बलता हो।
हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि वह निचली अदालतों के तथ्यात्मक निष्कर्षों में तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा, जब तक कि वे साक्ष्य द्वारा पूरी तरह से समर्थित न हों या इतने विकृत हों कि कोई भी उचित व्यक्ति ऐसे निष्कर्ष पर न पहुंच सके। ऐसा करते हुए, न्यायालय ने वरयाम सिंह बनाम अमरनाथ के निर्णय का उल्लेख किया, जिसमें इस सिद्धांत को पुष्ट किया गया कि अनुच्छेद 227 के अधिकार क्षेत्र का उपयोग संयम से और केवल असाधारण मामलों में ही किया जाना चाहिए।
चर्चा का एक महत्वपूर्ण बिंदु याचिकाकर्ता द्वारा धारा 80 सीपीसी का पालन करने में कथित विफलता थी, जिसके अनुसार मुकदमा दायर करने से पहले सरकार या सार्वजनिक अधिकारी को दो महीने का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
न्यायालय ने बिहारी चौधरी बनाम बिहार राज्य का हवाला देते हुए इस प्रावधान की अनिवार्य प्रकृति पर जोर दिया, जहां धारा 80 सीपीसी का पालन न करना मुकदमे के लिए घातक माना गया था। इस मामले में जस्टिस नरगल ने पाया कि याचिकाकर्ता ने इस वैधानिक आवश्यकता का पालन नहीं किया है और कहा,
“… याचिकाकर्ता ने न तो सीपीसी की धारा 80(1) के तहत कोई पूर्व नोटिस जारी किया है और न ही सीपीसी की धारा 80(2) के तहत न्यायालय से कोई अनुमति मांगी है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता ने कानून के तहत परिकल्पित उचित प्रक्रिया को अपनाए बिना मुकदमा दायर करने की कार्यवाही की और बाद में, ट्रायल कोर्ट द्वारा अंतरिम राहत भी प्रदान की गई… इस प्रकार सीपीसी की धारा 80 का अनुपालन न करने के लिए मुकदमे की स्थिरता के संबंध में अपीलीय अदालत की ओर से दर्ज किए गए निष्कर्ष को गलत नहीं ठहराया जा सकता है”
जस्टिस नरगल ने राधेश्याम बनाम छवि नाथ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 227 के तहत हाईकोर्ट की भूमिका अपीलीय निकाय के रूप में कार्य करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि न्याय कानून के अनुसार प्रशासित हो। न्यायालय ने दोहराया कि अनुच्छेद 227 का उद्देश्य केवल तथ्यों की त्रुटियों को ठीक करना नहीं है, बल्कि गंभीर कानूनी त्रुटियों को संबोधित करना और न्यायिक मानदंडों का पालन सुनिश्चित करना है।
याचिकाकर्ता द्वारा अनिवार्य कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार करने और सीधे अनुच्छेद 227 का आह्वान करने के दृष्टिकोण को इंगित करते हुए, न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार करने का प्रयास कर रहा है, जो अनुच्छेद 227 का उद्देश्य नहीं है।
इन निष्कर्षों के आलोक में न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 227 के तहत असाधारण शक्तियों का प्रयोग करने का कोई औचित्य नहीं था और इसलिए याचिका को खारिज कर दिया।
केस टाइटलः कैलाश नाथ बनाम मुकुल राज
साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (जेकेएल) 244