POCSO Act की धारा 22| बलात्कार के झूठे आरोपों के लिए बच्चे पर झूठी गवाही देने का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट
जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने बलात्कार के झूठे आरोपों से जुड़े मामलों में नाबालिगों की सुरक्षा पर जोर देते हुए माना कि बलात्कार के झूठे आरोप लगाने के लिए किसी नाबालिग पर झूठी गवाही का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।
यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) की धारा 22 का हवाला देते हुए बच्चों को झूठी जानकारी के लिए सजा से बचाया जाता है।
जस्टिस राजेश ओसवाल ने कहा,
"यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम की धारा 22(2) के अवलोकन से पता चलेगा कि यदि किसी बच्चे द्वारा झूठी शिकायत की गई, या गलत जानकारी दी गई तो ऐसे बच्चे को कोई सजा नहीं दी जाएगी।"
ये टिप्पणियां एक अपील पर सुनवाई के दौरान आईं, जिसमें अपीलकर्ता केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर ने प्रधान सत्र न्यायाधीश, उधमपुर के आदेश को चुनौती दी थी। उक्त आदेश में झूठी गवाही के लिए सीआरपीसी की धारा 340 के तहत उत्तरदाताओं के खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार कर दिया गया था।
मौजूदा मामले में प्रतिवादी लड़की, जो कथित हमले के समय नाबालिग थी, उसने 2020 में एक व्यक्ति पर यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जांच के दौरान, लड़की और उसके माता-पिता ने आरोपों का समर्थन करते हुए पुलिस को बयान दिए। हालांकि, मुकदमे के दौरान लड़की और उसके माता-पिता अपने पहले के बयानों से मुकर गए और दावा किया कि आरोप झूठे हैं।
आदेश पर आपत्ति जताते हुए अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि लड़की और उसके माता-पिता पर झूठे बयान देने के लिए मुकदमा चलाया जाना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि लड़की की प्रारंभिक शिकायत और पुलिस को दिए गए बयान झूठी जानकारी हैं। लड़की और उसके माता-पिता ने जानबूझकर अदालत को गुमराह किया था।
दूसरी ओर, प्रतिवादियों ने अपने वकील रजत गुप्ता के माध्यम से तर्क दिया कि उनके बयान झूठे नहीं थे। इसलिए ट्रायल कोर्ट का निर्णय उचित है।
जस्टिस ओसवाल ने अपने फैसले में इस बात पर प्रकाश डाला कि POCSO Act की धारा 22(2) स्पष्ट रूप से बच्चों को झूठी शिकायतों या जानकारी के लिए अभियोजन से बचाती है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि नाबालिग पीड़िता 17 वर्ष की होने के कारण इस धारा के सुरक्षात्मक दायरे में आती है। उस पर झूठी गवाही के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।
अदालत ने दर्ज किया,
“वर्तमान मामले में पीड़िता की उम्र निश्चित रूप से 17 वर्ष थी, जिसका अर्थ है कि वह नाबालिग बच्ची थी। इस कारण से केवल आरोपी पर POCSO Act की धारा 4 के तहत अपराध करने का मुकदमा चलाया गया। एक बार विशेष अधिनियम किसी बच्चे द्वारा प्रदान की गई झूठी जानकारी के संबंध में बच्चे की सजा पर रोक लगाता है तो बच्चे पर झूठी गवाही के अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।”
अदालत ने आगे कहा कि किसी पर झूठी गवाही देने का आरोप लगाने के लिए यह स्थापित किया जाना चाहिए कि झूठा बयान जानबूझकर और सचेत रूप से दिया गया। इस मामले में निर्विवाद साक्ष्य की कमी और इस तथ्य ने कि उत्तरदाता नाबालिग है, या गैर-गवाह है, अपील खारिज करने में योगदान दिया।
इन विचारों के आलोक में अदालत ने अपील खारिज कर दी।
केस टाइटल: जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश बनाम एक्स
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