कर्नाटक हाईकोर्ट ने एनएलएसआईयू को सुप्रीम कोर्ट के नालसा फैसले के अनुसार ट्रांसजेंडर छात्रों को आरक्षण प्रदान करने का निर्देश दिया
कर्नाटक हाईकोर्ट ने अंतरिम उपाय के रूप में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (एनएलएसआईयू) को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को 0.5% आरक्षण (राज्य में रोजगार में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए प्रदान किए गए आरक्षण का आधा प्रतिशत) शुल्क माफी के साथ प्रदान करने का निर्देश दिया, जब तक कि वह ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए आरक्षण तैयार करके सर्वोच्च न्यायालय के 2014 के निर्देशों को लागू नहीं करता।
2021 में राज्य सरकार ने सीधी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से भरी जाने वाली सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को 1 प्रतिशत (क्षैतिज) आरक्षण प्रदान किया। यह आरक्षण सामान्य योग्यता, एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए लागू है।
जस्टिस रवि वी होसमानी ने निर्देश दिया, "एनएलएसआईयू को अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने से पहले शिक्षा में ट्रांसजेंडरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उपायों के साथ-साथ आरक्षण तैयार करके एनएएलएसए के मामले (एनएएलएसए बनाम यूनियन ऑफ इंडिया) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों को लागू करने का निर्देश दिया जाता है। तब तक 0.5% (राज्य के तहत रोजगार में ट्रांसजेंडरों के लिए प्रदान किए गए आरक्षण का आधा प्रतिशत) का आरक्षण शुल्क माफी के साथ अंतरिम आरक्षण के रूप में प्रदान किया जाना चाहिए और जिसके लिए एनएलएसआईयू उचित अनुदान के लिए राज्य/केंद्र सरकार से आवेदन कर सकता है।"
इसके अलावा अदालत ने स्पष्ट किया कि एनएएलएसए के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने में विश्वविद्यालय की विफलता के कारण अंतरिम आरक्षण की आवश्यकता है, इस आदेश के अनुसरण में एनएलएसआईयू में तृतीय वर्ष के एलएलबी पाठ्यक्रमों में ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के प्रवेश को अतिरिक्त नहीं माना जाएगा, भले ही वे वर्तमान प्रवेश प्रक्रिया के तहत प्रवेश के अतिरिक्त हों, क्योंकि यह केवल वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के लिए ही लागू होगा।
कोर्ट ने उल्लेख किया कि एनएलएसआईयू ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए विभिन्न उपायों पर गर्व करता है, ताकि एनएलएसआईयू में 'सभी प्रकार के भेदभाव का जवाब देने और समावेशी और सहायक शैक्षिक वातावरण प्रदान करने के लिए' समान अवसर उपलब्ध कराया जा सके।
हालांकि, अदालत ने कहा, "अजीब बात यह है कि इसने यह खुलासा नहीं किया है कि विशेष रूप से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आरक्षण और उपयुक्त वित्तीय सहायता नीति प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं या नहीं। यह भी ज्ञात नहीं है कि मौजूदा प्रवेश प्रक्रिया एनएलएसआईयू में प्रवेश पाने या अध्ययन करने वाले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समायोजित करती है या नहीं। इसलिए, एनएलएसआईयू में शैक्षिक अवसरों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने में सकारात्मक भेदभाव के लिए उपायों/पर्याप्त उपायों की कमी के कारण अवसर की समानता की संवैधानिक गारंटी की विफलता स्पष्ट है।"
इसमें कहा गया है, "एनएलएसआईयू की वर्तमान प्रवेश और वित्तीय सहायता नीति ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ भेदभावपूर्ण है और इस तरह उन्हें एनएलएसआईयू में एलएलबी पाठ्यक्रम करने से वंचित करती है, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में एनएलएसआईयू के तकनीकी होने की आपत्तियों को नजरअंदाज/माफ करने की आवश्यकता है।"
यह निर्देश एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति द्वारा दायर याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए दिया गया था। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों (राज्य सरकार और विश्वविद्यालय) को कर्नाटक राज्य ट्रांसजेंडर नीति, 2017 को लागू करने और विश्वविद्यालय में याचिकाकर्ता सहित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आरक्षण प्रदान करने का निर्देश देने की मांग की थी। इसके अलावा, इसने याचिकाकर्ता को प्रवेश देने से इनकार करने के विश्वविद्यालय के फैसले को रद्द करने और विश्वविद्यालय को 2023-24 शैक्षणिक वर्ष से 3 वर्षीय एलएलबी पाठ्यक्रम में याचिकाकर्ता को प्रवेश देने का निर्देश देने की मांग की।
अंतरिम आदेश के माध्यम से अदालत ने विश्वविद्यालय को निर्देश दिया था कि यदि पात्र पाया जाता है तो शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए 3 वर्षीय एलएलबी पाठ्यक्रम में एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को प्रवेश दिया जाए। हालांकि, अंतरिम आदेश के बाद याचिकाकर्ता ने दलील दी कि वित्तीय सहायता के बिना ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षण निरर्थक होगा।
यह कहा गया कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति आम तौर पर बेघर, परिवार द्वारा बेदखल, बेरोजगारी और/या रोजगार में भेदभाव से पीड़ित होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप शिक्षा, रोजगार के साथ-साथ सार्वजनिक जीवन में प्रतिनिधित्व की कमी होती है। नालसा के मामले में इन विकलांगताओं को मान्यता मिली है, जिसके परिणामस्वरूप इनसे निपटने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश और उपाय जारी किए गए हैं।
विश्वविद्यालय ने दावा किया कि यह विधि का एक प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है, जो विभिन्न पाठ्यक्रमों की पेशकश करता है, जिनमें से प्रत्येक के लिए निर्धारित शुल्क व्यय के अनुरूप है। प्रवेश के लिए छात्रों का चयन एनएलएसएटी-एलएलबी परीक्षा में संचयी स्कोर के आधार पर किया गया था और उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवार आवेदन दाखिल करते समय प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए शुल्क संरचना से अच्छी तरह वाकिफ होंगे। इसलिए, शुल्क संरचना से अच्छी तरह वाकिफ होने के कारण याचिकाकर्ता ने परीक्षा दी थी। न तो आवेदन दाखिल करते समय और न ही परीक्षा में शामिल होने के समय, याचिकाकर्ता ने फीस के संबंध में कोई कठिनाई व्यक्त की थी।
इसके अलावा, याचिकाकर्ता विश्वविद्यालय में प्रवेश से पहले कार्यरत था। इसलिए, वित्तीय सहायता के लिए याचिकाकर्ता का दावा मान्य नहीं होगा। किसी भी मामले में, विश्वविद्यालय ने मौजूदा नीतियों के अनुसार याचिकाकर्ताओं को उपलब्ध सहायता प्रदान की थी और लैपटॉप, 27,000/- रुपये का वजीफा और 3 साल की अवधि के लिए शैक्षिक ऋण पर ब्याज की प्रतिपूर्ति प्रदान की थी।
निष्कर्ष
पीठ ने प्रस्तुतीकरण और निर्णयों पर विचार करने के बाद पाया कि इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता ने एनएलएसआईयू से वित्तीय सहायता मांगी है। जवाब में, एनएलएसआईयू ने कहा है कि उसने एक सीमा तक और मौजूदा वित्तीय सहायता नीति के अनुसार वित्तीय सहायता की पेशकश की है।
कोर्ट ने कहा, इस प्रकार, एनएलएसआईयू ने याचिकाकर्ता द्वारा वित्तीय सहायता की आवश्यकता से इनकार नहीं किया है। दूसरी ओर, इसने कहा है कि यदि मौजूदा वित्तीय सहायता नीति याचिकाकर्ता की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है, तो उसकी मदद नहीं की जा सकती है।
यह देखते हुए कि शैक्षणिक अवसरों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आरक्षण का विशिष्ट प्रतिशत निर्धारित करना और वित्तीय सहायता प्रदान करने का तरीका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका के दायरे से बाहर होगा और इसके लिए एक आयोग की नियुक्ति की भी आवश्यकता हो सकती है।
अदालत ने अंतरिम उपाय निर्धारित किए, जब तक कि एनएलएसआईयू स्वयं अपने द्वारा पेश किए जाने वाले पाठ्यक्रमों में प्रवेश में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आरक्षण और वित्तीय सहायता तैयार नहीं कर लेता, जिसमें पूर्ण शुल्क माफी पर विचार करना भी शामिल है।
अंत में न्यायालय ने सुझाव दिया कि "राज्य को शिक्षा में टी.जी. के लिए आरक्षण के दावों पर भी ध्यान देने तथा नालसा के मामले में पैरा-135.3 में निहित आरक्षण और शुल्क प्रतिपूर्ति नीति तैयार करने का निर्देश देना भी उचित होगा।"
साइटेशन: 2024 लाइवलॉ (कर) 525
केस टाइटल: एबीसी और कर्नाटक राज्य और अन्य
केस नंबर: रिट पीटिशन नंबर 14909 वर्ष 2023